सरकार की अड्वाइज़री, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करेंगे पालन, नहीं तो...

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की ओर से एक अड्वाइज़री जारी की गई है। 

Meity की ओर से मौजूदा आईटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए एक अड्वाइज़री जारी की है।

यह निर्देश विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) डीपफेक द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना को लेकर चिंता की ओर लक्षित है। 

इस एडवाइजरी में कहा गया है कि मध्यस्थ प्रतिबंधित कॉन्टेन्ट पर विशेष ध्यान दे। 

विशेष रूप से आईटी नियमों के नियम 3(1)(बी) के तहत आने वाले कॉन्टेन्ट को स्पष्ट और सटीक रूप से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाएं। 

इसके अलावा अड्वाइज़री यह भी कहती है कि, "आईटी नियमों के तहत जिस कॉन्टेन्ट को अनुमति नहीं है, 

विशेष रूप से नियम 3 (1) (बी) के तहत लिस्टेड कॉन्टेन्ट को लोगों तक स्पष्ट और सटीक भाषा में पहुंचाया जाए। 

एडवाइजरी इस बात पर भी जोर देती है कि डिजिटल मध्यस्थों को यह सुनिश्चित करना चाहिए

कि नियम 3(1)(बी) के उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ताओं को आईपीसी और आईटी अधिनियम 2000 सहित दंडात्मक प्रावधानों के बारे में सूचित किया जाए।

आईटी नियमों के उचित परिश्रम अनुभाग के अंतर्गत नियम 3(1)(बी) मध्यस्थों को अपने नियमों

गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौते को उपयोगकर्ता की पसंदीदा भाषा में संप्रेषित करने का आदेश देता है। 

इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लेटफ़ॉर्म गलत सूचना, 

झूठी या भ्रामक सामग्री और डीपफेक सहित दूसरों का प्रतिरूपण करने वाली सामग्री की पहचान करें और उसे तुरंत हटा दें।