दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) को 'उचित समय' में रिलायंस जिओ की विस्तृत फ्री वोइस और डाटा सर्विस के उपर फैसला लेने को कहा है. ट्राई को यह फैसला करना है कि रिलायंस जिओ का यह फैसला उचित है या नहीं.
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इस बेंच में बी.बी. श्रीवास्तव और ए भार्गव शामिल हैं. उन्होंने इस मामले पर एयरटेल और ट्राई दोनों के पक्षों को जाना है. इस मामले पर एयरटेल ने याचिका दायर की है. यह मामला तब सामने आया जब ट्राई ने रिलायंस जिओ के उस फैसले को जारी रखा जिसमें यह कहा गया था कि, जिओ की विस्तृत फ्री वोइस और डाटा सर्विस टेलीकॉम नियमों के खिलाफ नहीं है. एयरटेल ने अपनी इस याचिका में TDSAT से कहा है कि वह ट्राई को निर्देश दे और ट्राई जिओ की विस्तृत फ्री वोइस और डाटा सर्विस को नियमों के खिलाफ माने और इसे 3 दिसम्बर के बाद से आवैध माने.
गौरतलब हो कि, रिलायंस जिओ ने सितम्बर महीने में आधिकारित रूप से अपने 4G सेवा को भारत में लॉन्च किया था. कंपनी अपने साथ जुड़ने वाले लोंगों को वेलकम ऑफर के तहत फ्री वोइस और डाटा सर्विस से रही थी. यह फ्री वोइस और डाटा सर्विस 31 दिसम्बर तक ही मिलनी थी. लेकिन फिर जिओ ने हैप्पी न्यू इयर ऑफर को पेश किया जिसके तहत यूजर्स को मार्च तक फ्री वोइस और डाटा सर्विस मिल रही है. एयरटेल इस विस्तृत फ्री वोइस और डाटा सर्विस को ही टेलीकॉम नियमों के खिलाफ बता रहा है और इसके लिए भारतीय एयरटेल ने TDSAT में याचिका दायर की है.
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