RBI Rule: 1 जनवरी से बदल रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट के ये नियम…जानें यहां
1 जनवरी से RBI जारी करेगा नए नियम
ऑनलाइन पेमेंट के लिए नहीं सेव होगी कार्ड की सभी जानकारी
जानें क्या बदलेगा 1 जनवरी से
हमने पहले भी बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑनलाइन पेमेंट (online payment) के लिए तरीके बदलने का फैसला किया है जिस पर 1 जनवरी से अमल किया जाएगा। आरबीआई (RBI) की गाइडलाइन का पालन करते हुए गूगल (Google) ने भी बताया है कि 1 जनवरी से ऑनलाइन पेमेंट के तरीकों में भी बदलाव किए जाएंगे।
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गूगल के पास अब नहीं होगी आपके कार्ड की जानकारी
RBI (आरबीआई) के नए नियम के मुताबिक, 1 जनवरी से ग्राहकों की कार्ड डीटेल जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट आदि गूगल (Google) के पास सेव नहीं होंगी। आपको 1 जनवरी से मैनुअल ऑनलाइन पेमेंट (manual online payment) करने के लिए अपने डेबिट-क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और दूसरी जानकारियां कहीं लिखकर रखनी होंगी।
अभी ऐसे होती है ऑनलाइन पेमेंट (online payment)
Online payment (ऑनलाइन पेमेंट) करते समय अभी आपको सिर्फ CVV डालना होता है क्योंकि ई-कॉमर्स साइट या ऐप (app) पर आपके कार्ड की सभी जानकारी पहले से स्टोर होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ई-कॉमर्स (e-commerce) वैबसाइट अब आपके कार्ड की कोई जानकारी स्टोर नहीं कर सकेंगे। पेमेंट के लिए अब टोकन सिस्टम (token system) का ही उपयोग किया जाएगा।
RBI की नई गाइडलाइन
अभी तक गूगल (Google) अपने यूजर्स की कार्ड डीटेल को अपने पास सुरक्षित रखता था। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट (online payment) करने के लिए यूजर्स को बस CVV नंबर ही डालना होता था। इस प्रोसेस में यूजर्स की गोपनीय जानकारी गूगल (Google) के पास सेव रहती थी जिसे डाटा सुरक्षा के मायनों में खतरनाक माना जा रहा था। इसलिए अब RBI ने नई गाइडलाइन जारी कर के संवेदनशील जानकारी को पहले से सेव न करने के आदेश दिए हैं।
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