आधार से जुड़े मोबाइल यूजर के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

आधार से जुड़े मोबाइल यूजर के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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अब नए सिम कार्ड के लिए आपको नहीं पड़ेगी आधार की जरूरत। इन अन्य दस्तावेजों के साथ भी ले पाएंगे नया सिम।

अगर आपका मोबाइल फ़ोन आधार से जुड़ा है तो ये आपके लिए यह एक बड़ी खबर हो सकती है. दरअसल, हाल ही में आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब कोई भी निजी कंपनी वेरिफिकेशन के तौर परआपसे आपके यूनिक ID यानी आधार कार्ड की डिटेल नहीं मांग सकती है। इस फैसले के बाद आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस बारे में उच्च स्तर पर सरकारी विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के लगभग 50 करोड़ मोबाइल यूजर्स ऐसे हैं जिनका फ़ोन आधार से जुड़ा हुआ है।  ऐसे में अगर उनका फ़ोन अचानक से डिसकनेक्ट कर दिया जाता है तो यूजर को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इससे जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सरकार को नई KYC के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए।

टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदराराजन ने बुधवार को इस सम्बन्ध में मोबाइल कंपनियों से मुलाकात की है, इस मौके पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट (दूरसंचार विभाग ) भी वह मौजूद रहा। सुंदरराजन ने कहा कि इस दौरान सरकार इस बात का ख्याल रखेगी की उपभोगताओं को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि यूजर्स में सबसे ज़्यादा Reliance जियो के सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी तादाद सबसे ज़ादा सितम्बर 2016 में पाई गई जब कंपनी ने मोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री की। कंपनी ने बायोमेट्रिक रूट के ज़रिये अपने यूजर्स को स्थापित किया है। 
 
हाल ही में जियो ने ये घोषणा की है कि सितम्बर 2016 तक कंपनी  ने 25 करोड़ सब्सक्राइबर अपनी लिस्ट में जोड़ लिए हैं। जियो के साथ ही भारती एयरटेल, वोडाफ़ोन-आईडिया, राज्य स्वचालित बीएसएनएल और MTNL के भी तमाम ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हे केवल आधार कार्ड के वेरिफिकेशन पर सिम कार्ड दिए गए हैं। इसके साथ ही ऐसे करोड़ों मोबाइल यूजर्स हैं जिनके पास केवल डिजिटल आधार ऑथेंटिकेशन है।

अगर मोबाइल कंपनियों की बात करें तो उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर फिलहाल वो दूरसंचार विभाग के निर्देशों  के इंतज़ार में हैं।

सूत्रों के मुताबिक KYC प्रोसेस के दौरान उपभोगताओं को आईडी के लिए अब नए दस्तावेज़ जमा करने पड़ेंगे। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या पैन कार्ड शामिल हैं।  

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