सरकार ने Sim कार्ड लेने के लिए बदला नियम! अब इस उम्र के लोगों को नहीं मिल सकेगा सिम

सरकार ने Sim कार्ड लेने के लिए बदला नियम! अब इस उम्र के लोगों को नहीं मिल सकेगा सिम
HIGHLIGHTS

अब नाबालिगों को नहीं मिलेगा सिम कार्ड

Rs 1 में हो जाएगी नई सिम की KYC

एक ID पर आखिर मिल सकते हैं कितने मोबाइल नंबर

दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा है कि भारत में नाबालिगों को सिम कार्ड (sim card) जारी नहीं किए जाने चाहिए, यानि अब 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को देश में किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर (telecom operator) द्वारा सिम कार्ड नहीं दिया जा सकता है। दूरसंचार विभाग का कहना है कि नाबालिग (minor) को सिम कार्ड (sim card) बेचना एक अवैध गतिविधि होगी। चलिए जानते हैं सरकार (government) के इस बड़े फैसले के बारे में…यह भी पढ़ें: क्या आपके PF खाते में भी मिला ब्याज? कुछ ऐसे चेक करें मिनटों में अपना EPF Balance

sim card purchase rule

एक व्यक्ति के नाम पर मिल सकते हैं कितने सिम कार्ड?

यह एक बेहद आम सवाल है जिसे अक्सर लोग पूछा करते हैं लेकिन इसका सही जवाब नहीं मिल पता है। आमतौर पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड (sim card) खरीद सकता है जबकि ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति वास्तव में अपने नाम पर अधिकतम 18 सिम कार्ड खरीद सकता है। इनमें से 9 का उपयोग मोबाइल कॉल और अन्य 9 का उपयोग मशीन टू मशीन (M2M) कम्युनिकेशन के लिए होगा। यह भी पढ़ें: OnePlus Nord 2 का चार्जर फटा, कंपनी ने वोल्टेज को बताया कारण

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महज़ Rs 1 में मिल सकता है सिम कार्ड (Sim Card)

हाल ही में सरकार ने सिम कार्ड लेने के नियम में बदलाव किए हैं जिसके मुताबिक आप सिम कार्ड लेने के लिए फिजिकल की जगह डिजिटल KYC (केवाईसी) होगा। ऐसे में ग्राहकों को किसी तरह के डॉकयुमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं  होगी। इसके अलावा, पोस्टपेड सिम को प्रीपेड में बदलने के लिए भी किसी डॉकयुमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी ऐप के ज़रिए यूजर्स खुद KYC कर सकेंगे और इसके लिए केवल एक रूपये चार्ज लगेगा। यह भी पढ़ें: Vi का बिंदास प्लान जियो को दे रहा है कड़ी मात, जानें किस कीमत में आता है ये

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