अगर आपका Aadhaar Card PAN Card से लिंक नहीं है, तो प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको 1% के बजाए 20% TDS भरना पड़ सकता है। आय कर विभाग ने नए नियमों के तहत सैकड़ों प्रॉपर्टी खरीदारों को नोटिस भेजे हैं।
आय कर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को कुल कीमत का 1% TDS केन्द्रीय सरकार को और 99% बेचने वाले को देना पड़ता है।
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आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख के खत्म होने के लगभग 6 महीने बाद आय कर विभाग ने उन खरीदारों को नोटिस भेजा है जो 50 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। नोटिस में यह कहा गया है कि उन्हें प्रॉपर्टी की खरीद पर 20% TDS देना होगा।
रिपोर्ट के अनुसार, विभाग को ऐसे कई केस मिले हैं जिनमें प्रॉपर्टी बेचने वालों का पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है। ज्यादातर स्थितियों में प्रॉपर्टी बेचने वालों का पैन कार्ड बेकार हो गया क्योंकि वह आधार से लिंक नहीं था। ऐसी स्थिति में जिन खरीदारों के पैन कार्ड एक्टिव नहीं थे उन्हें 50 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी पर बकाया TDS का भुगतान करने के लिए कुछ महीनों बाद नोटिस भेजा जा रहा है।
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आयकर अधिनियम के अनुसार, आधार का ITR में लिंक होना अनिवार्य है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। हालांकि, आप अब भी 1000 रुपए की लेट फीस का भुगतान करके पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं।