आप जानते ही है कि पैन कार्ड देश में किसी भी प्रकार के वित्तीय काम को करने के लिए बेहद ही जरुरी है। PAN Card के बिना किसी भी बड़े ट्रांजेक्शन को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। ये तो रही वित्तीय बात लेकिन अगर आप इसके लिए सबसे पहले अपने लिए एक बैन अकाउंट में एक खाता खोलना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। हालाँकि इतना ही नहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक PAN Card की जरूरत होती है।
PAN कार्ड आजकल देश में आधार की तरह ही एक जरुरी दस्तावेज हो गया है। अब जब हम जानते है कि यह हमारे लिए जरुरी है तो इसे संभाल कर रखना भी उतना ही जरुरी हो जाता है। हालाँकि कई बार ऐसा होता है कि आपका पैन कार्ड किसी भी कारण से या तो कहीं खो जाता है या कहीं गुम हो जाता है। अब अगर ऐसा हो गया है तो आपको बता देते है कि आप अपने किसी भी वित्तीय काम को इसके बिना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका उपाए भी है। आइये जानते है कैसे मिलेगा डुप्लीकेट पैन कार्ड। अगर आपको भी अपने लिए एक e-PAN Card की जरूरत है या आप चाहते हैं कि आपको एक डुप्लीकेट पैन कार्ड आसानी से मिल जाए तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिनके बारे में हम आपको नीचे बताने वाले हैं। आइये जानते हैं इनके बारे में!
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय घोषित नहीं किया गया है, इसे 30 सितम्बर 2021 तक आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। लिंक करने की प्रक्रिया आसान है और इसे कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन किया जा सकता है। लेकिन उनके लिए नहीं जिनका आधार और पैन कार्ड में डेटा मैच नहीं हो रहा है। अर्थात् अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेटा एक जैसा नहीं है तो इस काम को आप कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
हजारों ऐसे करदाता हैं जिनके जनसांख्यिकीय विवरण मतलब जरुरी डिटेल्स जैसे जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि या लिंग विभिन्न कारणों से मेल नहीं खाते हैं। अब ऐसे में दोनों हिक चीजों में अलग अलग डिटेल्स होने से इन करदाताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आपको बता देते है कि आपको बता देते है कि मई 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 38 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं लेकिन इसके अलावा 16 करोड़ से ज्यादा लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में जुड़ नहीं पाए हैं, यानी आधार-पैन लिंक नहीं हो पाए हैं।
आपके द्वारा पैन और आधार को लिंक करने का अनुरोध सबमिट करने के बाद, आयकर विभाग आधार कार्ड के खिलाफ आपके जनसांख्यिकीय विवरण को मान्य करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से डेटा प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए यदि आधार और पैन में आपका नाम बिल्कुल समान नहीं है, तो अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ डेट ऑफ़ बर्थ को लेकर भी है। इसका मतलब है कि आपका डेटा दोनों ही दस्तावेजों में एक जैसा होना जरुरी है। इसी कड़ी में गलत पहचान सत्यापन की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए, यूआईडीएआई ने दिसंबर 2017 से आधार प्रमाणीकरण के लिए जनसांख्यिकीय विवरण के आंशिक मिलान को रोक दिया है।
यदि डेटा बेमेल के कारण आपका पैन-आधार लिंकिंग खारिज हो जाता है, तो आप बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुन सकते हैं। आपको एनएसडीएल पोर्टल से आधार सीडिंग अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया को ऑफ़लाइन पूरा करने के लिए अपने नजदीकी पैन केंद्र पर जाना होगा। आप NSDL या UTITSL की वेबसाइटों पर बायोमेट्रिक उपकरणों के साथ अपना निकटतम पैन केंद्र पा सकते हैं।
एक पेज के साधारण फॉर्म के लिए आपको अपने पैन और आधार नंबर के साथ-साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड के अनुसार नाम देना होगा। वैकल्पिक रूप से, आप आधार या पैन डेटाबेस में नाम या अन्य जनसांख्यिकीय विवरण बदल सकते हैं और फिर दोनों को जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।