अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के पास जाना ज़रूरी नहीं

अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के पास जाना ज़रूरी नहीं
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अब आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं.

सरकार ने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को अब और आसान कर दिया है. अब आप ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. केंद्र सरकार ने सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) प्रोजेक्ट के तहत एक डिजिटल पुलिस पोर्टल शुरू किया है. इसके द्वारा एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जहाँ क्लिक करने पर पासपोर्ट एप्लीकेंट का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जा सकेगा.  Flipkart और Amzaon इन प्रोडक्ट्स पर दे रहे हैं आज डिस्काउंट

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले सोमवार को सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के बारे में घोषणा की थी, केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने कहा कि नए सिस्टम के तहत सीसीटीएनएस को एक साल के अन्दर विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सर्विस से जोड़ दिया जाएगा. कुछ राज्यों में तो पुलिस सीसीटीएनएस का इस्तेमाल कुछ समय पहले से ही कर रही है. 

इसके लिए पुलिस एक हैंडसेट के द्वारा एप्लीकेंट के पते पर जाकर उसकी डिटेल को नेटवर्क पर उपलोड कर देगी. इस प्रोजेक्ट में क्राइम से जुड़ा एक नेशनल डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे पूरे देश के 15,398 पुलिस स्टेशन जुड़ेंगें. इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आपके समय की बचत होगी.

विदेश मंत्रालय पूरे देश में पासपोर्ट जारी करने का काम करता है, दिसंबर 2016 में भी विदेश मंत्रालय ने नए नियमों को मंज़ूरी दी थी, लेकिन फिर भी कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं. 

  • पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए 1 जनवरी 1989 से पहले पैदा हुए लोगों को जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ता था, लेकिन अब उसकी जगह यह लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, स्कूल की टीसी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को जन्म प्रमाण पत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • सिंगल औरतें भी अपने बच्चे के लिए पासपोर्ट का आवेदन दे सकती हैं, अब इसके लिए उन्हें पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं है. 
  • शादीशुदा लोगों को विवाह प्रमाणपत्र देना ज़रुरुई नहीं है और न ही जिन लोगों का तलाक हो चुका है उन्हें कोई प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत है. इसके अलावा, अनाथ बच्चों को भी जन्म प्रमाणपत्र देने के लिए छूट मिल गई है. 
  • अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उन्हें अपने बुजुर्गों का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना भी अनिवार्य नहीं है. 

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Aafreen Chaudhary

Aafreen Chaudhary

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