अब विदेश घूमने के लिए पासपोर्ट नहीं, चाहिए होगा आधार कार्ड

अब विदेश घूमने के लिए पासपोर्ट नहीं, चाहिए होगा आधार कार्ड
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गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक विज्ञप्ति के ज़रिये यह जानकारी दी है की अब नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों की यात्रा करने के लिए अब भारतीयों को पासपोर्ट की ज़रुरत नहीं पड़ेगी। वहीं इसके लिए सर्कार ने कुछ शर्तें भी लागू करीं हैं।

खास बातें:

  • आईडी के तौर पर भारतीय कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल
  • 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक के लिए जारी
  • नेपाल और भूटान में कर सकते हैं यात्रा

 

अगर आप भी नेपाल, भूटान जैसे देशों में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि अब इसके लिए आपको तैयारी की ज़रुरत नहीं है। आपको इसके लिए पासपोर्ट की चिंता करने की भी कोई ज़रुरत नहीं है। अब आप बिना पासपोर्ट के भी यहाँ आसानी से जा सकते हैं।जी हाँ, अब भारतीय अपने पहचान पत्र के तौर पर Aadhaar Card का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि यह सुविधा केवल नेपाल और भूटान जाने के लिए ही दी गयी है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक विज्ञप्ति के ज़रिये इसका खुलासा किया है।

आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय दूतावास, काठमांडू द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र भारत और नेपाल के बीच यात्रा के लिए स्वीकार्य यात्रा दस्तावेज नहीं है। इसके साथ ही नेपाल में भारतीय दूतावास की तरफ से जारी किया गया आपातकालीन प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र भारत वापसी की यात्रा करने के लिए केवल एक यात्रा के लिए ही वैलिड होगा।

ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 से 18 साल के वर्ग के लिए उनके स्कूल की तरफ से जारी पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही भूटान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के पास 6 महीने की मिनिमम वैधता के साथ या तो भारतीय पासपोर्ट या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र होना ज़रूरी है।

 

कुछ शर्तें हैं लागू

सर्कार ने भारतोयों को यह सुविधा दिए जाने के साथ ही कुछ शर्तें भी रखीं हैं। शर्त यह है कि भारत के 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से ऊपर के नागरिक नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए आधार कार्ड का वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। दोनों पड़ोसी देशों की यात्रा के लिए इस उम्र में आने वाले भारतीय लोगों के अलावा कोई और इस आधार कार्ड का फायदा नहीं ले पायेगा। विज्ञप्ति के मुताबिक नेपाल और भूटान जाने वाले भारतीय नागरिकों के पास अगर वैध पासपोर्ट, भारत सरकार द्वारा जारी एक फोटो पहचान पत्र या चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र हैं तो उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है।

वहीँ इससे पहले 65 से अधिक और 15 वर्ष से कम उम्र के भारतीयों को इन दो देशों की यात्रा के लिए अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा कार्ड या राशन कार्ड दिखाना होता था। ऐसे में यात्री अपने आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है।

 

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