अगले 10 दिनों में अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप कई मुश्किलों में पड़ने से बच सकते हैं। 31 मार्च से पहले पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको Rs 10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। टैक्स (Tax) छूट का फायदा उठाने के लिए अगले 10 दिनों में निवेश करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं 1 अप्रैल 2022 से नया वित्त वर्ष शुरू (financial year) होने वाला है। यहां हम आपको 5 काम याद दिला रहे हैं जो 31 मार्च से पहले करने ज़रूरी हैं।
आधार और पैन नंबर को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर आपने अभी तक आधार (aadhaar) को पैन (PAN) से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले आधार (Aadhaar) को पैन कार्ड (PAN card) से लिंक करा लीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड (PAN card) एक्टिवेट नहीं रहेगा जिससे आपको कई दिक्कतें आ सकती हैं।
वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर में छूट पाने के लिए आपको 31 मार्च से पहले निवेश (investment) करना होगा। आपको ऐसे विकल्पों पर इन्वेस्ट करना होगा जहां आपकी टैक्स सेविंग हो सके।
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इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 208 के तहत 10 हज़ार रूपये से अधिक टैक्स देने वाले टैक्सपेयर (Taxpayer) एडवांस टैक्स दे सकते हैं। इसे 4 किश्तों में दे सकते हैं जिसकी अंतिम किश्त 15 मार्च तक देनी होगी।
अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है तो यह काम 31 मार्च तक करना ज़रूरी है। साथ ही इस तारीख तक रिवाइज़ ITR भी दाखिल कर सकते हैं।
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पहले बैंक खाता KYC अपडेट करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी लेकिन कोरोना के कारण ये तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। आरबीआई (RBI) ने केवाईसी (KYC) अपडेट करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 कर दी है। 31 मार्च तक तक बैंक खाते यानि सेविंग अकाउंट की KYC करनी होगी।