खो गया है ड्राइविंग लाइसेंस? मिनटों में मिल जाएगा डुप्लीकेट, ये है सबसे आसान और तगड़ा तरीका

खो गया है ड्राइविंग लाइसेंस? मिनटों में मिल जाएगा डुप्लीकेट, ये है सबसे आसान और तगड़ा तरीका
HIGHLIGHTS

क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है?

अगर हाँ, तो घबराए नहीं, हम आपको आज बताने वाले है कि कैसे आप बड़ी ही आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं

यहाँ आप इन स्टेप्स के माध्यम से इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं!

भारत में ही नहीं किसी भी देश में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरुरी है, अगर ऐसा नहीं है यानी अगर आपके पास Driving License नहीं है तो आप भारत या किसी भी देश की सडकों पर वाहन आदि को नहीं चला सकते हैं। कुलमिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि भारत के साथ ही अगर अआप किसी भी देश में रहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है। हालाँकि आज हम आपको भारत में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी लगभग सभी जानकारी देने वाले हैं! आपको बता देते है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्रों में मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है जब तक कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो। वैध डीएल (Driving License) के बिना कार चलाना या दोपहिया वाहन या किसी अन्य प्रकार के मोटर वाहन की सवारी करना भारत में या किसी भी देश में अवैध है। ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस में उल्लिखित किसी विशेष प्रकार के मोटर वाहन को चलाने में सक्षम होता है। हालाँकि भारत में आपको अलग अलग वाहन के लिए अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, अगर आप बड़ा बाहन चलाते हैं तो उसके अनुसार ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किया जाता है। 

ड्राइविंग लाइसेंस होने से न केवल आपको कानूनी रूप से अपने मोटर वाहन की सवारी करने की अनुमति मिलती है, बल्कि यह आपको एक दस्तावेज भी प्रदान करता है जो आपके पहचान प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। लेकिन क्या होगा यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो देते हैं? आप अपने मोटर वाहन को कैसे चलाएंगे? अगर आप बिना डीएल के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो क्या होगा? आप ऐसे कई उदाहरणों या सवालों को अपने मन में जरुर रखकर घूमते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, आप कैसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को फिर से प्राप्त कर सकते हैं? अब अगर आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के पकड़े जानें पर आपपर पुलिस के द्वारा बड़ा जुर्माना हो सकता है। ऐसे में आप करेंगे कि आप इस जुर्माने से भी बच जाएँ और अपना ड्राइविंग लाइसेंस फिर से प्राप्त भी कर लें। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले है कि आप कैसे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। 

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)

डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके मौजूदा डीएल की एक प्रति है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के चोरी होने, फटे या गलत होने की स्थिति में आपको जारी की जाती है। पूरे भारत में आरटीओ कार्यालयों को एक ऐसे व्यक्ति को डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया जाता है जिसका मूल लाइसेंस फटा हुआ, गलत या चोरी किया गया हो। अगर अगर इनमें से कोई भी आपके साथ घटा है तो आपको नया डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिल जाने वाला है।

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence online) के लिए किन डाक्यूमेंट्स की होती है जरूरत 

अगर आप एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हैं, तो आपके पास कुछ डाक्यूमेंट्स का होना बेहद ही जरुरी है। यहाँ आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपको किन किन डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप अपने लिए एक नए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। हालाँकि यह डाक्यूमेंट्स की लिस्ट अगर अलग स्टेट के RTO Office में उनके अनुसार अलग अलग हो सकती है, फिर भी हम आपको आसपास के डाक्यूमेंट्स की जानकारी देने वाले हैं।

  • अगर आपका Driving License खो गया है या चोरी हो गया है, तो आपको एक FIR की कॉपी जो इसी से संबंधित हो चाहिए
  • इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म की भी जरुरत है जिसे हम LLD कहते हैं, यह फॉर्म उस समय भरा जाता है, जब आपको एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए
  • अगर आपका लाइसेंस कट फट गया है तो आपको इसकी मूल कॉपी यानी ओरिजिनल को भी जमा करना होगा
  • ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी डिटेल्स
  • पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
  • आयु और पते का प्रमाण पत्र
  • ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी

आयु और पते से संबंधित प्रमाण पत्र 

जैसे कि हमने आपसे ऊपर भी कहा है कि आपको अपनी आयु का प्रणाम पत्र चाहिए, इसके अलावा आपको अपने वर्तमान पते का भी प्रमाण पत्र चाहिए होगा. इसके लिए नीचे दिए गए डाक्यूमेंट्स में से आप किसी भी एक दो जमां कर्ट सकते हैं।

आयु प्रणाम पत्र (इनमें से कोई एक)

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • SSC सर्टिफिकेट

पते का प्रमाण पत्र (इनमें से कोई एक)

  • परमानेंट एड्रेस प्रूफ
  • हाउस अग्रीमेंट
  • LIC पालिसी का बांड
  • वोटर आईडी कार्ड 
  • राशन कार्ड
  • आवेदक के नाम का बिजली का बिल
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट 

कैसे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करें अप्लाई? (Driving Licence Apply Online)

आप दोनों ही तरीकों से यानी दोनों ही माध्यमों से अपने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से किया जा सकता है। अर्थात् आप या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई?

कुछ राज्यों के RTO विभाग आपको एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने की अनुमति देते हैं और कुछ के नहीं। अर्थात् यह अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग ही है। यह जानने के लिए कि क्या आपका राज्य आरटीओ कार्यालय आपको यह सुविधा प्रदान करता है, आपको बस अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट की तलाश करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि क्या आप डुप्लिकेट डीएल का ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं या नहीं। अगर अगर ऐसा है तो आपको बस कुछ आसान से तरीकों को अपनाना होगा और आसानी से अपने लिए एक नए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। 

  • अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
  • यहाँ अपनी जानकारी दर्ज करें और LLD फॉर्म को फिल करें
  • अब इस फॉर्म की कॉपी यानी प्रिंट आउट प्राप्त करें
  • अब अपने जरुरी सभी दस्तावेज यहाँ अटैच करें
  • अब आपको यह फॉर्म और अपने सभी दस्तावेज अपने RTO ऑफिस में जमा कराने होंगे, हालाँकि आप ऐसा ऑनलाइन भी कर सकते हैं
  • यह RTO ऑफिस ही आपको एक नया डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाला है
  • अब जब आपने सभी जरुरी बिन्दुओं को पूरा कर लिया है तो अपने निर्धारित समय पर इस ड्राइविंग लाइसेंस को अपने पते पर पोस्ट किया जाने वाला है। हालाँकि इसके पहले आपको एक रीसिप्ट दी जाने वाली है जो आपको इस समय तक संभाल कर रखनी होगी जब तक आपको अपना डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल जाता है।

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफलाइन कैसे करें अप्लाई?

अगर आप किसी भी कारण से ऑनलाइन अपने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ऑफलाइन भी ऐसा करने का मौक़ा है। इसके लिए आपको उन्हीं दस्तावेजों की जरूरत होने वाली है लेकिन प्रोसीजर कुछ बदल जाने वाला है, आइये जानते हैं कि आप कैसे ऑफलाइन अपने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

  • जिस RTO ऑफिस की ओर से आपको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था, आपको वहां एक बार फिर से जाना होगा
  • अब यहाँ आपको LLD फॉर्म लेना होगा और इसे भरना होगा
  • इसके अलावा आपको यहाँ इस फॉर्म के साथ Rs 200 की नोमिनल फीस भी अदा करनी होगी
  • अब जब आप इस फॉर्म को इन पैसों के साथ यहाँ जमा करते हैं तो अपने निर्धारित समय पर आपको अपने पते पर ही आपका नया डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाने वाला है

हमें आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, हालाँकि अगर आपके पास इससे भी कोई आसान तरीका है तो आप हमें जरुर बताएं। अगर आपका तरीका हमें पसंद आता है और लोगों के लिए जरुरी भी है तो हम उन तरीकों को भी डिजिट के रीडर्स को बताने वाले हैं। हमें जरुर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी?

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