आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 30 जून

Updated on 28-Mar-2018
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सरकार ने आधार को पैन के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि मंगलवार को चौथी बार तीन महीनों के लिए 30 जून तक बढ़ा दी।

सरकार ने आधार को पैन के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि मंगलवार को चौथी बार तीन महीनों के लिए 30 जून तक बढ़ा दी। इससे पहले अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में आधार के साथ विभिन्न सेवाओं को जोड़ने के लिए समय सीमा को तबतक के लिए बढ़ा दिया था, जब तक कि बायोमेट्रिक पहचान योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं सुना दिया जाता।

सुनवाई के दौरान, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि यदि आवश्यक हो तो वह विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ-साथ मोबाइल फोन और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की तारीख को बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

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यह चौथी बार है कि आधार-स्थायी खाता संख्या (पैन) को जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी गई है।

सरकार ने पहली बार एक जुलाई, 2017 को आधार संख्या को जोड़ना अनिवार्य किया था। पहली बार इसे 31 अगस्त, 2017 तक और बाद में 31 दिसंबर, 2017 तक करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए बढ़ाया गया था।

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कई करदाताओं ने 31 दिसंबर तक भी आधार को पैन से जोड़ने का काम पूरा नहीं किया था, जिसके बाद सरकार ने समय सीमा इस साल 31 मार्च तक बढ़ा दी थी।

IANS

Indo-Asian News Service

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