देश की राजधानी दिल्ली में संपत्ति खरीदने के लिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने होते हैं। इस प्रक्रिया के एक पार्ट को ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया गया है जिससे आपका समय भी बचेगा और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम भी सुनिश्चित हो जाता है। हम आपको दिल्ली में ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड बता रहे हैं।
सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए Deed तैयार करें और इसके लिए आपको https://doris.delhigovt.nic.in/ पर जाना होगा। यहां ‘Deed Writer’ विकल्प पर जाएं जो कि टॉप मेन्यू में लिस्टेड है। अब यहां आप नई साईट पर पहुंच जाएंगे और यहां आप उपयुक्त मानदंड के अनुसार अपनी प्रीपेयर डीड पा सकते हैं।
अब स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए https://eval.delhigovt.nic.in/ पर जाएं और रजिस्ट्रेशन चार्ज आपकी प्रॉपर्टी ट्रांज़ेक्शन पर लागू होंगे। यहां sub-registrar zone चुनें जहां आपकी संपत्ति, लोकेलिटी, टाइप ऑफ़ डीड और सब-डीड नेम को एंटर करना होगा। ये रकम आपकी लोकेशन केटेगरी, वर्तमान में रकम के ट्रान्सफर को नज़र में रखते हुए, भूमि के इस्तेमाल और क्षेत्रफल आदि के आधार पर जोड़ी जाएगी।
अब कैलकुलेट हुए अमाउंट के लिए स्टॉक होल्डिंग कोरपोरेशन से ई-स्टैम्प पेपर खरीद सकते हैं जिसे www.shcilestamp.com पर अधिकृत किया जा सकता है।
अब सब-रजिस्टरार से अपोइंटमेंट की रिक्वेस्ट करने के लिए http://srams.delhi.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको वेरिफिकेशन के लिए ई-स्टैम्प पेपर का नंबर डालना होगा। अब यहां अपने ज़िले का नाम, सब-रजिस्ट्रार और एरिया का नाम लिखें।
अब आपको एक अपोइंटमेंट SMS प्राप्त होगा जिसमें बताए गए समय और तारीख को आपको सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना होगा। और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे।
दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिये ये डाक्यूमेंट्स
अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ही हर सेट की दो कॉपी ज़रूर रखें।
विक्रेता और खरीदार दोनों के डाक्यूमेंट्स के साथ दो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ रखें।
सही वैल्यू की स्टैम्प ड्यूटी के साथ ई-स्टैम्प पेपर
रजिस्ट्रेशन फी की ई-रजिस्ट्रेशन फी रिसीप्ट अंडरटेकिंग के साथ
अगर ट्रांज़ेक्शन Rs 50,000 से अधिक है तो पैन कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी या फॉर्म 60