घर बैठे चुटकियों में लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें, ये रहा सबसे आसान ऑनलाइन प्रोसेस

Updated on 18-Sep-2021
HIGHLIGHTS

केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनाने की प्रक्रिया में ढील दी है

वहीं अब सरकार ने Driving License को आसानी से बनाने की इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है

दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जारी करने के नियमों में बदलाव किया है

केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनाने की प्रक्रिया में ढील दी है। वहीं अब सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जारी करने के नियमों में बदलाव किया है। नए सरकारी नियम वाहन निर्माता संघों (vehicle manufacturers associations), गैर सरकारी संगठनों (NGO) और निजी कंपनियों (Private Companies) को प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति देंगे। ट्रेनिंग के बाद ये सभी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसे भी पढ़ें: Vi (Vodafone Idea) ने जियो को मात देने के लिए चली गजब की चाल, अब 2GB नहीं डेली मिलेगा 4GB डेली डेटा

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अभी हाल ही में Driving License के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। गाइडलाइंस के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) अन्य वैध संस्थानों के साथ-साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ/RTO) द्वारा भी जारी किए जाएंगे। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि वैध संस्थान जैसे फर्म, एनजीओ, निजी कंपनियां, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, वाहन निर्माता संघ, स्वायत्त निकाय और निजी वाहन निर्माता ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसे भी पढ़ें: इसे कहते हैं धाकड़ प्लान! 600GB बिना लिमिट डेटा, 365 दिन की वैलिडिटी, ये हैं BSNL का धांसू प्लान

कंपनियों को क्या करना होगा

मंत्रालय ने बयान में आगे कहा कि इन वैध संस्थानों को केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी/CMV) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक सुविधाएं होना आवश्यक है। यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसके लिए आवेदन करता है, तो उसे दिखाना होगा कि संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए उनकी वित्तीय क्षमता क्या है। इसे भी पढ़ें: अगर आप Airtel यूजर हैं तो पा सकते हैं Rs 4 लाख का लाभ¸जानें क्या है स्कीम

जमा करनी होगी सालाना रिपोर्ट (Annual report/Driving License)

केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक राज्य सरकारों को प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता दिलाने के अलावा अन्य जरूरी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना होगा। सरकार के मुताबिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की प्रक्रिया आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। इन प्रशिक्षण केंद्रों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी जमा करनी होगी जो आरटीओ (RTO) या डीटीओ (DTO) में जमा की जा सकती है। इसे भी पढ़ें: Reliance Jio ने फिर किया एयरटेल और Vi पर हमला, बिना किसी डेटा लिमिट के लाया 5 नए प्लान, देखें कीमत

ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कैसे करें (How to apply for a DL/Driving License)

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई (Online Driving License Apply) करना काफी आसान है। ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन (Online Driving License Application)के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों की वेबसाइट पर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस (Online Driving License) बनवाने का विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म (Driving License Form) मिल जाने वाला है, अगर आपके पास लाइसेंस (License) नहीं है तो सबसे पहले आपका लर्नर लाइसेंस (Learner License) बनेगा। लर्नर लाइसेंस (Learner License) के बाद परमानेंट लाइसेंस (Permanent Driving License) बनता है। लर्नर लाइसेंस (Learner License) पर आप कार और बाइक चला सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसके अलावा आपको इसी वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की जानकारी भी मिल जाने वाली है जो भी जानकारी आप चाहते हैं वह आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) चेक करने की भी सुविधा मिलने वाली है। इसे भी पढ़ें: ये हैं 100 रुपये की कीमत के अंदर आने वाले सबसे शानदार रिचार्ज प्लान

अप्वाइंटमेंट के समय आपको ओरिजनल डॉक्यूमेंट (Original Documents) और सेल्फ अटेस्टेड कॉफी (Self Attested Copy) भी ले जानी होंगी। डॉक्यूमेंट में आपके पास एज प्रूफ (Age Proof) के लिए वोटर आइडी कार्ड (Voter ID Card), स्कूल सर्टिफिकेट (School Certificate), LIC पॉलिसी (LIC Policy), पासपोर्ट (passport) या बर्थ सर्टिफिकेट (birth Certificate) में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ (address proof) के लिए भी आपके पास वोटर आइडी कार्ड (Voter ID Card), सरकारी पे स्लिप (Govt. Pay Slip), LIC पॉलिसी (LIC Policy), पासपोर्ट (Passport), पेंशन पास बुक (pension passbook), केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए आईडी कार्ड (ID Card) में से एक होना जरुरी है। इसे भी पढ़ें: Rs 500 से भी कम में आने वाले BSNL, Airtel, Vi और Jio के बेस्ट प्रीपेड प्लान

आप किसी भी रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO Regional Office) का अप्वॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/sarathiservice/newLLDet.do  पर क्लिक करें। फिर यहां ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन पर क्लिक करें। इसके बाद यहां एक फॉर्म खुलेगा,जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। यानि नाम, एड्रैस और उम्र के साथ अन्य डिटेल भरें फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करें। साथ ही सिग्नेचर और फोटो भी अपलोड करें। इसके बाद अप्वॉइंटमेंट का दिन और टाइम सेट करें और लाइसेंस की फीस ऑनलाइन पे करें। इसके बाद आपको अप्वॉइंटमेंट के दिन रिजनल ऑफिस जाना होगा। वहां आपसे 10 सावल पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 के जवाब सही हुए तो आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा। हालाँकि इसके पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देना होना। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ऑनलाइन भी आजकल होने लगा है। इसे भी पढ़ें: Vi (Vodafone Idea) ने जियो को मात देने के लिए चली गजब की चाल, अब 2GB नहीं डेली मिलेगा 4GB डेली डेटा

लर्नर लाइसेंस के लिए क्या करें? (How to get a learning license instantly)

लर्नर से परमानेंट लाइसेंस (Permanent Driving License) बनवाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (transport department) की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आप परमानेंट लाइसेंस (Permanent Driving License) के लिए अप्लाई करें। जिसके बाद आपको अपने लर्नर लाइसेंस (learner Licnese) की डिटेल भरनी होगी। इसके बाद जिस रिजनल ऑफिस (RTO Regional Office) से आपने लर्नर वेबसाइट बनवाया था वहीं का अप्वॉइंटमेंट लेना होगा। अप्वॉइंटमेंट के वक्त आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसलिए आपको अपनी कार या बाइक लेकर जानी होगी। यहां अधिकारियों को आपको गाड़ी चलाकर दिखाना होगा। टेस्ट में पास हो जाने पर 7 दिन के अदंर आपके घर पर लाइसेंस (License) आ जाएगा। हालांकि लर्नर लाइसेंस आपको अप्वॉइंटमेंट के दिन ही मिल जाता है लेकिन परमानेंट लाइसेंस (Permanent Driving License) आपको 7 दिन के अंदर घर पर पोस्ट के जरिए मिलेगा। साथ ही लाइसेंस रिन्यू कराने पर भी रिन्यू लाइसेंस 7 दिन के अंदर आपके घर पर आएगा। इसे भी पढ़ें: अगर आप Airtel यूजर हैं तो पा सकते हैं Rs 4 लाख का लाभ¸जानें क्या है स्कीम

दिल्ली में कैसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस (how to get Driving License in Delhi)

दिल्ली में लाइसेंस बनवाने के लिए आपको इस http://www.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_transport/Transport/Home/Driving+Licence/Online+Appointment+and+Payment+for+Driving+Licens लिंक पर क्लिक करना होगा। वहीं यूपी में लाइसेंस बनाने के लिए आप इस http://www.uptransport.org/scdl.html लिंक पर क्लिक करें।

ड्राइविंग लाइसेंस फीस (DL/Driving License Fee)

अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी फीस देनी होगी। तो इसका जवाब है कि सिर्फ 200 रुपये में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। लर्नर और परमानेंट दोनों लाइसेंस बनवाने के लिए 200 रुपये देने होंगे। लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी 200 रुपये ही लगेंगे। हां इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसे भी पढ़ें: BSNL यूजर्स को बड़ा झटका, कंपनी ने रीवाइज किये अपने प्लान और कम कर दी ये सेवाएं, Jio-Airtel और Vi को मिलेगा फायदा

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