Income Tax Returns (ITR) फाइल करना आजकल बेहद ही आसान हो गया है।
आपको जानकारी के लिए बता देते है कि किसी भी जगह से या कहीं से भी आप मात्र Income Tax Department Website पर जाकर लॉगिन करके इस काम को आसानी से कर सकते हैं।
सभी जानते है कि ITR Filing Date इस साल के लिए यानि 2021-2022 के लिए 31 जुलाई हैं, हम यहाँ आपको यही सलाह देते है कि आप इस डेट से पहले ही अपने ITR को फाइल कर लें।
Income Tax Returns (ITR) फाइल करना आजकल बेहद ही आसान हो गया है, आपको जानकारी के लिए बता देते है कि किसी भी जगह से या कहीं से भी आप मात्र Income Tax Department Website पर जाकर लॉगिन करके इस काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सभी जानते है कि ITR Filing Date इस साल के लिए यानि 2021-2022 के लिए 31 जुलाई हैं, हम यहाँ आपको यही सलाह देते है कि आप इस डेट से पहले ही अपने ITR को फाइल कर लें। हम यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक बिन्दु के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके या जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से ऑनलाइन ITR File कर सकते हैं। आइए जानते है कि आखिर कैसे यह काम घर बैठे भी हो सकता है।
यहाँ आपको जानकारी के लिए यह भी बता देते है कि अगर अप टैक्सपेयर हैं तो आप ITR 1 और ITR 4 को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ITR 1 उन लोगों के लिए भरा जाता है जिनकी इंकम निम्न स्रोत से 50 लाख तक की सैलरी या पेंशन पर होते हैं। इसके अलावा जिनकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। इंकम फ्रॉम अदर सोर्स से हुई है। इसमें कुछ आदि सोर्स भी आते हैं।
ITR 4 उन लोगों के लिए फाइल किया जा सकता है, जो अपनी प्रॉफ़िट और गैन को किसी बिजनेस से डिक्लेर करते हैं, यह सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के अंतर्गत आते हैं। टैक्सपेयर अपना डेटा डायरेक्टली ऑनलाइन e-file कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं।
कैसे अपना Income Tax Returns ऑनलाइन E-File करें
इसके लिए सबसे पहले आपको Income Tax e-Filling Portal पर जाना होगा, इसके बाद आपको अपने यूजर आईडी (PAN Card Number) को यहाँ दर्ज करना है, आपको यहाँ अपना पासवर्ड भी दर्ज करना होगा, और कैपचा भी दर्ज करना होगा। यह सब दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है।
अब आपको ec-File मेनू पर क्लिक करना है, साथ ही आपको इसके बाद इंकम टैक्स रिटर्न लिंक पर जाना है।
अब आप इंकम टैक्स रिटर्न पेज को देख पाएंगे, यहाँ आपको Pan Card Number आपको अपने आप ही दर्ज दिखाई देने वाला है।
इस पेज पर आपको असेस्मेंट ईयर, ITR Fom Number, Filling Type को ऑरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न के तौर पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सब्मिस्शन मोड Prepare and Submit Online पर क्लिक करना है, हालांकि यह सब आपको फाइनल कन्टिन्यू पर क्लिक करना से पहले करना होगा।
आपको इसके बाद कई इन्स्ट्रक्शन्स को भी देखना होगा, यह पेज पर आपको अलग अलग फील्ड्स में मिलने वाले हैं। आपको सभी मैन्डटरी फील्ड्स को फिल करना होगा।
आपको यहाँ सलाह दी जाती है कि आप ड्राफ्ट को सेव करते चलें, जिसे आपको बीच में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इस ड्राफ्ट को आप 30 दिनों तक एक्सेस कर सकते हैं। इस बीच कभी भी e-File कर सकते हैं।
अब आपको Taxes Paid और Verification Tab में, किसी भी टैक्सपेयर को तीन में से किसी भी एक वेरीफिकेशन ऑप्शन का चुनाव करना होगा।
आप e-Verify Quickly को चुन सकते हैं, इसके अलावा आप फाइलिंग डेट के 120 दिनों के भीतर e-Verify को चुन सकते हैं। इतना ही नहीं, आप Signed ITR-V को नॉर्मल या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजने को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे भी आप 120 दिनों के भीतर कर सकते हैं।
अब यहाँ आप प्रीव्यू और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने सभी डेटा को एक बार देख सकते हैं, इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर क्लिक कर सकते हैं।