ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर रहे हैं अप्लाई? आप भारत में अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों क अपना सकते हैं। अर्थात् आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, या अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि, चल रहे COVID-19 महामारी को देखते हुए, ऑनलाइन प्रक्रिया अब सबसे आसान और सरल तरीका प्रतीत होता है। यह चीजों को आसान भी बनाता है क्योंकि आपको अपनी आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी भी कतार में खड़े होने या शारीरिक रूप से किसी सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। देश के कई राज्यों में ऑनलाइन प्रक्रिया भी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नागरिकों के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करने के लिए एक Parivahan Sarathi वेब पोर्टल बनाया है। आइये जानते है कि आखिर आप कैसे बड़ी आसानी से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं!
अब आपको अपने मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर अपने नजदीकी आरटीओ का दौरा करना होगा। आरटीओ आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक स्लॉट भी देगा जिसे आपको लेना होगा। आपको परीक्षा पास करने के दो से तीन सप्ताह में अपना लाइसेंस मिल जाएगा।
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना काफी आसान है। ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों की वेबसाइट पर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म मिल जाने वाला है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सबसे पहले आपका लर्नर लाइसेंस बनेगा। लर्नर लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस बनता है। लर्नर लाइसेंस पर आप कार और बाइक चला सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसके अलावा आपको इसी वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी भी मिल जाने वाली है जो भी जानकारी आप चाहते हैं वह आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने की भी सुविधा मिलने वाली है।
अप्वाइंटमेंट के समय आपको ओरिजनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड कॉफी भी ले जानी होंगी। डॉक्यूमेंट में आपके पास एज प्रूफ के लिए वोटर आइडी कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपके पास वोटर आइडी कार्ड, सरकारी पे स्लिप, LIC पॉलिसी, पासपोर्ट, पेंशन पास बुक, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए आईडी कार्ड में से एक होना जरुरी है।
आप किसी भी रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का अप्वॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/sarathiservice/newLLDet.do पर क्लिक करें। फिर यहां ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन पर क्लिक करें। इसके बाद यहां एक फॉर्म खुलेगा,जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। यानि नाम, एड्रैस और उम्र के साथ अन्य डिटेल भरें फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करें। साथ ही सिग्नेचर और फोटो भी अपलोड करें। इसके बाद अप्वॉइंटमेंट का दिन और टाइम सेट करें और लाइसेंस की फीस ऑनलाइन पे करें। इसके बाद आपको अप्वॉइंटमेंट के दिन रिजनल ऑफिस जाना होगा। वहां आपसे 10 सावल पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 के जवाब सही हुए तो आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा। हालाँकि इसके पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देना होना। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ऑनलाइन भी आजकल होने लगा है।
लर्नर से परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जिसके बाद आपको अपने लर्नर लाइसेंस की डिटेल भरनी होगी। इसके बाद जिस रिजनल ऑफिस से आपने लर्नर वेबसाइट बनवाया था वहीं का अप्वॉइंटमेंट लेना होगा। अप्वॉइंटमेंट के वक्त आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। इसलिए आपको अपनी कार या बाइक लेकर जानी होगी। यहां अधिकारियों को आपको गाड़ी चलाकर दिखाना होगा। टेस्ट में पास हो जाने पर 7 दिन के अदंर आपके घर पर लाइसेंस आ जाएगा। हालांकि लर्नर लाइसेंस आपको अप्वॉइंटमेंट के दिन ही मिल जाता है लेकिन परमानेंट लाइसेंस आपको 7 दिन के अंदर घर पर पोस्ट के जरिए मिलेगा। साथ ही लाइसेंस रिन्यू कराने पर भी रिन्यू लाइसेंस 7 दिन के अंदर आपके घर पर आएगा।
अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी फीस देनी होगी। तो इसका जवाब है कि सिर्फ 200 रुपये में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। लर्नर और परमानेंट दोनों लाइसेंस बनवाने के लिए 200 रुपये देने होंगे। लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी 200 रुपये ही लगेंगे। हां इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 1000 रुपये का भुगतान करना होगा।