पूर्व कर्मी ने फेसबुक पर किया मुकदमा

Updated on 31-Oct-2017
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अमेरिका की एक अदालत में दायर क्लॉस एक्शन मुकदमे में फेसबुक के कई कर्मचारियों की तरफ से नुकसान का मुआवजा, वेतन और वकील के शुल्क का भुगतान करवाने की मांग की गई है.

फेसबुक के एक पूर्व कर्मचारी ने ओवरटाइम नहीं देने के लिए कथित रूप से कर्मचारियों का गलत वर्गीकरण करने के लिए सोशल मीडिया दिग्गज को अदालत में घसीटा है. अर्सटेक्निका डॉट कॉम पर सोमवार को प्रकाशित एक रपट के मुताबिक, फेसबुक के शिकागो कार्यालय में क्लाइंट सोल्यूशन प्रबंधक रहीं सुसी बिगर ने आरोप लगाया है कि उन्हें और कई अन्य कर्मचारियों को फेसबुक ने गैर कानूनी तरीके से प्रबंधक के रूप में वर्गीकृत किया, ताकि उन्हें 'ओवरटाइम के लिए मिलनेवाले मुआवजे' से वंचित किया जा सके. इन ब्लूटूथ स्पीकर्स पर फ्लिपकार्ट दे रहा है ऑफर्स

अमेरिका की एक अदालत में दायर क्लॉस एक्शन मुकदमे में फेसबुक के कई कर्मचारियों की तरफ से नुकसान का मुआवजा, वेतन और वकील के शुल्क का भुगतान करवाने की मांग की गई है. 

फेसबुक ने अर्सटेक्निका को बताया, "इस मुकदमे में दम नहीं है और हम मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे."

इस मुकदमे में ओवरटाइम देने से बचने के लिए फेसबुक द्वारा क्लाइंट समाधान प्रबंधक, ग्राहक समधान प्रबंधक, ग्राहक खाता प्रबंधक और इसी तरह के अन्य पदों के जरिए कंपनी द्वारा कर्मचारियों के गलत वर्गीकरण का आरोप लगाया गया है. 

IANS

Indo-Asian News Service

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