FASTag New Rule: FASTag से संबंधित एक नया नियम पेश किया गया है। अब सरकार ने गाड़ी के विंडशील्ड पर FASTag को चिपकाना अनिवार्य कर दिया है। यह देखा गया था कि कई लोग FASTag को विंडशील्ड पर चिपकाने के बजाए कार के अंदर या फिर अपनी जेब में रखते हैं, जिसके कारण टोल प्लाज़ा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे अन्य राष्ट्रीय हाईवे यूजर्स को असुविधा होती है।
इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने गाड़ी में अंदर की तरफ से विंडशील्ड पर FASTag को चिपकाना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के अनुसार, अगर विंडशील्ड पर FASTag चिपका हुआ नहीं मिलता है तो यूजर्स को दोगुना टोल शुल्क का भुगतान करना होगा।
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एक आधिकारिक रिलीज से पता चला कि, NHAI (नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे यूजर्स से दोगुना शुल्क लिया जाएगा जो फ्रन्ट विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से FASTag बिना चिपकाए टोल लेन में प्रवेश करेंगे।
NHAI के अनुसार, “सभी यूजर फी कलेक्शन एजेंसियों और रियायतग्राहियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOP) विस्तार में जारी कर दिए गए हैं, कि फ्रन्ट विंडशील्ड पर FASTag न चिपका होने पर दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जाएगा।”
स्टेटमेंट के अनुसार, यह जानकारी सभी उपयोगकर्ता शुल्क प्लाज़ा पर भी मुख्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी और हाईवे उपयोगकर्ताओं को फ्रन्ट विंडशील्ड पर FASTag बिना चिपकाए टोल लेन में प्रवेश करने पर पैनल्टी के बारे में जानकारी दी जाएगी।
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इसके अलावा स्टेटमेंट में कहा गया, शुल्क प्लाज़ा पर बिना चिपके हुए FASTag मामलों को व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) के साथ CCTV फुटेज में रिकार्ड किया जाएगा। यह वसूल किए गए शुल्क और टोल लेन में गाड़ी की मौजूदगी को लेकर उचित रिकार्ड्स रखने में मदद करेगा।
आगे स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि, जो FASTag स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार निर्धारित वाहन पर नहीं चिपका होगा वह उपयोगकर्ता शुल्क प्लाज़ा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) ट्रांजैक्शन करने का हकदार नहीं होगा और उसे दोगुना टोल शुल्क का भुगतान करना होगा और साथ ही उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।