गाड़ी पर FASTag न चिपका होने पर दोगुना टोल! आप भी जान लें सरकार का नया नियम
FASTag से संबंधित एक नया नियम पेश किया गया है।
सरकार ने गाड़ी के विंडशील्ड पर FASTag को चिपकाना अनिवार्य कर दिया है।
अगर विंडशील्ड पर FASTag चिपका हुआ नहीं मिलता है तो यूजर्स को दोगुना टोल शुल्क का भुगतान करना होगा।
FASTag New Rule: FASTag से संबंधित एक नया नियम पेश किया गया है। अब सरकार ने गाड़ी के विंडशील्ड पर FASTag को चिपकाना अनिवार्य कर दिया है। यह देखा गया था कि कई लोग FASTag को विंडशील्ड पर चिपकाने के बजाए कार के अंदर या फिर अपनी जेब में रखते हैं, जिसके कारण टोल प्लाज़ा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे अन्य राष्ट्रीय हाईवे यूजर्स को असुविधा होती है।
गाड़ी पर FASTag चिपका न होने पर दोगुना शुल्क
इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने गाड़ी में अंदर की तरफ से विंडशील्ड पर FASTag को चिपकाना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के अनुसार, अगर विंडशील्ड पर FASTag चिपका हुआ नहीं मिलता है तो यूजर्स को दोगुना टोल शुल्क का भुगतान करना होगा।
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This deliberate non-affixation leads to unnecessary delays at toll plazas, causing inconvenience to fellow highway users. So, ensure a smooth and faster journey by correctly affixing your #FASTag.
— NHAI (@NHAI_Official) July 19, 2024
For more details, visit: https://t.co/I0E8dXmsWT
एक आधिकारिक रिलीज से पता चला कि, NHAI (नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे यूजर्स से दोगुना शुल्क लिया जाएगा जो फ्रन्ट विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से FASTag बिना चिपकाए टोल लेन में प्रवेश करेंगे।
NHAI के अनुसार, “सभी यूजर फी कलेक्शन एजेंसियों और रियायतग्राहियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOP) विस्तार में जारी कर दिए गए हैं, कि फ्रन्ट विंडशील्ड पर FASTag न चिपका होने पर दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जाएगा।”
स्टेटमेंट के अनुसार, यह जानकारी सभी उपयोगकर्ता शुल्क प्लाज़ा पर भी मुख्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी और हाईवे उपयोगकर्ताओं को फ्रन्ट विंडशील्ड पर FASTag बिना चिपकाए टोल लेन में प्रवेश करने पर पैनल्टी के बारे में जानकारी दी जाएगी।
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CCTV से की जाएगी FASTag की निगरानी
इसके अलावा स्टेटमेंट में कहा गया, शुल्क प्लाज़ा पर बिना चिपके हुए FASTag मामलों को व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) के साथ CCTV फुटेज में रिकार्ड किया जाएगा। यह वसूल किए गए शुल्क और टोल लेन में गाड़ी की मौजूदगी को लेकर उचित रिकार्ड्स रखने में मदद करेगा।
आगे स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि, जो FASTag स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार निर्धारित वाहन पर नहीं चिपका होगा वह उपयोगकर्ता शुल्क प्लाज़ा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) ट्रांजैक्शन करने का हकदार नहीं होगा और उसे दोगुना टोल शुल्क का भुगतान करना होगा और साथ ही उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
Faiza Parveen
फाईज़ा परवीन डिजिट हिंदी में एक कॉन्टेन्ट राइटर हैं। वह 2023 से डिजिट में काम कर रही हैं और इससे पहले वह 6 महीने डिजिट में फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रही हैं, और उनके पसंदीदा तकनीकी विषयों में स्मार्टफोन, टेलिकॉम और मोबाइल ऐप शामिल हैं। उन्हें हमारे हिंदी पाठकों को वेब पर किसी डिवाइस या सेवा का उपयोग करने का तरीका सीखने में मदद करने के लिए लेख लिखने में आनंद आता है। सोशल मीडिया की दीवानी फाईज़ा को अक्सर अपने छोटे वीडियो की लत के कारण स्क्रॉलिंग करते हुए देखा जाता है। वह थ्रिलर फ्लिक्स देखना भी काफी पसंद करती हैं। View Full Profile