वॉट्सऐप, स्नैपचैट और गूगल हैंगआउट्स जैसे इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन से इन्क्रिप्टेड मैसेज डिलीट करना जल्द ही गैरकानूनी करार दिया जा सकता है. इस मामले में सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया है.
अगर आप व्हाट्सऐप यूज़ करते हैं तो आपको यह खबर अच्छी नहीं लगेगी. दरअसल वॉट्सऐप, स्नैपचैट और गूगल हैंगआउट्स जैसे इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन से इन्क्रिप्टेड मैसेज डिलीट करना जल्द ही गैरकानूनी करार दिया जा सकता है. इस मामले में सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया है.
ड्राफ्ट के अनुसार, आपको 90 दिन पुराने सारे रिसीव्ड मैसेज प्लेन टेक्स्ट में सेव करके रखने पड़ें और किसी भी इन्वेस्टिगेशन की स्थिति में पुलिस के कहने पर दिखाने भी पड़ें. केंद्र सरकार एक ऐसी नीति बनाने पर विचार कर रही है जिसके तहत यूज़र और कंपनियों को सभी मैसेज स्टोर करके रखना होगा.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटी) ने राष्ट्रीय एन्क्रिप्शन पॉलिसी से संबंधित एक ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर डाला है. डीईआईटी के सूत्रों के अनुसार, यूजर्स को इन्क्रिप्टेड डेटा 90 दिन तक स्टोर रखने पर मजबूर नहीं किया जाएगा.
एक रिपोर्टों के अनुसार, व्हाट्स एप्प और सोशल मीडिया के मैसेज को लेकर सरकार की ओर से ड्राफ्ट जारी होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया. सरकार ने सफाई दी कि अभी कोई नियम नहीं बनाए गए हैं. सिर्फ पब्लिक से राय मांगी गई है. सूत्रों के अनुसार, सरकार ने यह भी कहा कि एन्क्रिप्शन पॉलिसी में फेसबुक, व्हाट्स एप्प समेत सोशल मीडिया शामिल नहीं है.