यह पहली बार नहीं है जब जब केंद्र सरकार ने PAN card Aadhaar card link के डेडलाइन बढ़ाई है, बल्कि पहले भी ऐसा 5 बार और किया जा चुका है।
खास बातें:
सरकार ने पैन-आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन को बढ़ाया
इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार कार्ड अनिवार्य
पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की आखिरी तारीख थी 31 मार्च 2019
जिन यूज़र्स ने PAN (Permanent Account Number) card और Aadhaar card को अभी तक लिंक नहीं कराया है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने इसकी लिंकिंग की 31 मार्च 2019 की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब PAN और बायोमैट्रिक आईडी Aadhaar को लिंक करने आखिरी तारीख 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गयी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर देना अनिवार्य रहेगा। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब जब केंद्र सरकार ने PAN card Aadhaar card link के डेडलाइन बढ़ाई है, बल्कि पहले भी ऐसा 5 बार और किया जा चुका है।
जून 2018 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बयान जारी करते हुए कहा था कि अब आधार नंबर और पैन से लिंक करने करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2019 हो गई है। CBDT के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 31 मार्च तक अगर पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक नहींहुए तो उन्हे वैध नहीं माना जाएगा। ऐसे में सरकार ने इस लिंकिंग की तारीख आगे बढ़ा दी है।
आपको बता दें कि कार्ड को लिंक की तारीख तो बढ़ा दी गयी है लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न देते हुए आधार कार्ड का होना अनिवार्य होगा। आईटी रिटर्न फाइल करने या पैन कार्ड के आवेदन के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य रखा गया है। 5 जजों की बेंच ने बताया कि सितम्बर 2018 तक 41 crore PANs कार्ड इशू किये गए जिनमें 21 crore पैन कार्ड्स को आधार से लिंक कराया गया।
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