पैन को आधार से न लिंक करने वालों को बड़ी राहत, मार्च 2020 तक मिला समय
मार्च 2020 तक कर सकते हैं पैन को आधार से लिंक
CBDT ट्विटर के ज़रिए दी जानकारी
PAN से Aadhaar को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2019 रखी गई थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। पैन से आधार को लिंक करने की last date मार्च 2020 कर दी गई है। ऐसा आठवीं बार हुआ है जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ CBDT ने पैन से आधार को लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाया है।
The due date for linking of PAN with Aadhaar as specified under sub-section 2 of Section 139AA of the Income-tax Act,1961 has been extended from 31st December, 2019 to 31st March, 2020.
Notification no.107 of 2019 dated 30/12/2019 issued by CBDT.— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2019
CBDT डिपार्टमेंट ने यह आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के ज़रिए सोमवार को इसकी सूचना दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि, “आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA की उप-धारा 2 के तहत आधार के साथ पैन को जोड़ने की नियमित तारीख को 31 दिसम्बर 2019 से बढ़ा कर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है।”
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो अब आपके पास तीन माह का समय है जिसमें आप इस काम को कर सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने या लिंक स्टेटस जानने के लिए यह आर्टिकल पढ़ सकते हैं।
आधार युनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया UIDAI द्वारा जारी किया जाता है और पैन 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है जिसे IT डिपार्टमेंट नियत करता है।
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