हाल ही में सामने आया था कि 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म्स गैर-ज़रूरी सामान की डिलिवरी भी शुरू कर सकते हैं हालांकि, सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता है। पहले सरकार ने Amazon, Flipkart आदि ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म्स को लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के सामान की डिलिवरी की मंज़ूरी दे दी थी। लेकिन, MHA की नई गाइडलाइन से यह साफ हो जाता है कि लॉकडाउन में अब भी नॉन-एसेंशियल आइटम्स की डिलिवरी करने पर मनाही है।
वर्तमान समय में ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह केवल आवश्यक सामान जैसे ग्रोसरी, मेडिकल आइटम आदि ही सेल कर रहे हैं जिसमें हैंड सेनिटाइज़र और मास्क आदि शामिल है।
दरअसल, 14 अप्रैल को लॉकडाउन को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिन इलाकों में कोरोना का खतरा नहीं है वहाँ सशर्त आर्थिक गतिविधि की छूट दी जा सकती है। इसके बाद ग्रह मंत्रलाय ने बुधवार को एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा गया था कि 20 अप्रैल से उन इलाकों में सेवायें शुरू की जाएंगी जहां कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं हैं।
15 अप्रैल को जारी की गई इस गाइडलाइन में ग्रह मंत्रालय ने कुछ सेवाओं को सशर्त छूट देने की बात काही थी जिससे ज़रूरी सम्मान की सप्लाई फिर से शुरू हो जाए। ग्रह मंत्रालय के निर्देशों में ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने कारोबार करने यानि ऑर्डर लेने और माल की डिलिवरी करने की अनुमति होगी और उनकी वैन या डिलिवरी बॉय आदि को रोका नहीं जाएगा।
इस निर्देश में यह साफ़ नहीं था कि ये सेवायें सभी वस्तुओं के लिए है केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही हैं। इसलिए ई-कॉमर्स कंपनियों ने इस आदेश को अपने हित में देखते हुए सभी तरह की वस्तुओं के ऑर्डर भी लेने शुरू कर दिए थे।
इतना ही नहीं, कुछ रेडीमेड कपड़ों की सप्लाई करने वाली वैबसाइट्स ने भी आपूर्ति शुरू करने की तैयारी कर ली थी लेकिन रविवार को ग्रह मंत्रालय ने यह साफ किया कि पहले निर्देश में केवल ज़रूरी वस्तुओं के लिए मनज़ूरी दी गई है। अन्य वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।