आधार को पैन से लिंक करने के लिए बचा है केवल एक दिन, देना होगा इतना जुर्माना

Updated on 30-Mar-2022
HIGHLIGHTS

31 मार्च तक करना होगा आधार से पैन को लिंक

31 मार्च के बाद देना होगा इतना जुर्माना

जानें कैसे करते हैं आधार को पैन से लिंक

आधार (Aadhaar) और पैन कार्ड (Pan card) को लिंक करने के लिए केवल 1 दिन बचा है। आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है और 1 अप्रैल से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो 31 मार्च से पहले जल्द ही इसे लिंक कर लें। इसको लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

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31 मार्च तक आधार को पैन से नहीं किया लिंक तो देना होगा इतना जुर्माना

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है लेकिन इसके बाद भी आप जुर्माना देकर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 31 मार्च के बाद भी आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं लेकिन इसके बाद पेनल्टी देनी होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर आधार और पैन कार्ड को लिंक (Aadhaar-PAN link) करेंगे तो 500 रूपये का जुर्माना भर्ना होगा। वहीं अगर 3 महीने यानि जून तक पैन को आधार से लिंक नाइह किया तो 1000 रूपये के जुर्माने के तौर पर देने होंगे।

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ऐसे करें आधार को पैन से लिंक

  • पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फिलिंग वैबसाइट पर जाएं।
  • साइट पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का विकल्प मिलेगा। यहां आपको लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब यहां आपको पैन, आधार नंबर और अपना नाम एंटर करना है।
  • जानकारी देने के बाद आपको एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा। OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
Aafreen Chaudhary

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