24 अप्रैल को नहीं आया मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, तो हट सकता है TikTok पर लगा बैन

Updated on 22-Apr-2019
HIGHLIGHTS

मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल तक का समय

24 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट का नहीं आएगा फैसला तो ऐप से हटेगा बैन

वीडियो ऐप TikTok यूज़र्स के लिए यह खास खबर हो सकती है। हाल ही में इस ऐप पर बैन लगाया गया था। वहीँ इस टिक टॉक ऐप पर बैन मामले की सुनवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल को टिक टॉक पर अंतरिम रोक के आदेश पर एक बार विचार करने को कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर तय तारीख यानी 24 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया तो अंतरिम रोक को हटा दिया जायेगा।

वहीँ इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फिलहाल टिक टॉक के केस को हाई कोर्ट हैंडल कर उसपर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि टिक टॉक ऐप को लेकर एक याचिका का खुलासा हुआ है जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाने की मांग की गई है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह वीडियो ऐप टिक टॉक की डाउनलोडिंग पर बैन लगाए।  इतना ही नहीं, कोर्ट ने मीडिया को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि वो इसका प्रचार प्रसार न करते हुए इसे बढ़ावा न दे। हाईकोर्ट ने अपने बयान में यह कहा है कि टिक टॉक के ज़रिये यूज़र्स को अश्लील कंटेंट दिखाया जाता है जिसका बच्चों पर बुरा असर मिलता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट का यह आदेश तमिलनाडु के सूचना और प्रसारण मंत्री एम मणिकंदन के बयान के दो महीने बाद आया है।

अपने बयान में  सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार टिक टॉक ऐप को बैन करवाने के लिए केंद्र सरकार से बात करेगी और इसके बाद सुनवाई करते हुए जस्टिस किरूबाकरण और जस्टिस एस एस सुंदर की बेंच ने यह आदेश जारी किया है।  इस चीनी ऐप पर बैन लालगाये जाने के बाद PUBG पर भी इसका असर पड़ा है। अब  PUBG को ऐप स्टोर से हटाए जाने की मांग की है।

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