Madras High Court की Madurai Bench ने हाल ही में बुधवार को TIKTOK बैन के मामले में सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok ऐप आया गया बैन हटा दिया है। TikTok यूज़र्स के लिए यह एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 3 अप्रैल को एक फैसले केर तहत टिकटॉक पर बैन लगा दिया था।
इस फैसले के बाद कोर्ट का फैसला आया है जिसके मुताबिक अब यूज़र्स फिर से इस वीडियो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस ऐप पर अश्लील कंटेंट को बढ़ावा देने और युवाओं पर नकरात्मक असर डालने को वजह बताते हुए ऐप पर रोक लगा दी थी। ऐसे में जहां टिकटॉक पर उठ रहे सवालों ने इस ऐप को बैन करने के फैसले में समर्थन दिया वहीँ अपनी सफाई में TikTok ने कहा कि इस प्लैटफॉर्म पर ऐसा सिस्टम मौजूद है जो अश्लील कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड होने से रोकता है। TikTok ने बताया कि उसके इस ऐप में सिक्योरिटी सिस्टम है जो अश्लील कंटेंट को ब्लॉक करता है।
इससे पहले Tik Tok को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि वह केवल बच्चों के खिलाफ होने वाले आपराधिक कृत्यों को गंभीरता से लेते हुए इस ऐप पर कोई फैसला लेने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट दायर याचिका में कहा गया था कि TikToK में यूज़र्स को अश्लील कंटें परोसा जा रहा है जिसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस किरूबाकरण और जस्टिस एसएस सुंदर की बेंच ने इस एप पर बैन लगाने के आदेश दिए थे। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से दो महीने पहले तमिलनाडु के सूचना और प्रसारण मंत्री एम मणिकंदन ने TikToK को बैन करने के लिए केंद्र सरकार के बात करने की बात कही थी।
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