तकनीकी विकास के चलते हर काम अब डिजिटल होता जा रहा है और हम छोटे से बड़े कामों को चुटकियों में निपटाना चाहते हैं। ऐसे में बात करें Online Money Transaction की तो हम सभी अपने बैंक एकाउंट्स से पैसा ट्रान्सफर करने के लिए इन्टरनेट का सहारा लेते हैं। ऐसे में कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि बैंक अकाउंट के एक या दो अंक गलत होने की गलती से हमारी रकम किसी दूसरे अकाउंट में चालित जाती है और हमें इससे हाथ धोना पड़ता है। कई लोगों का लगता है कि इस पैसे को वापस नहीं पाया जा सकता है लेकिन यह एक गलतफहमी है।
अगर आपके अकाउंट से गलती से किसी दूसरे अकाउंट में ऑनलाइन पैसा ट्रान्सफर (Online Money Transfer) हो गया है तो आप इसे वापस पा सकते हैं जिसके लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी होगी। अगर आपने गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भेज दिया है तो सबसे पहले आपको इसके बारे में बैंक को जानकारी देनी होगी। यह सूचना आप ईमेल या फोन द्वारा दे सकते हैं या फिर बैंक के ब्रांच मैनेजर से मिलकर इस बात की जानकारी दे सकते हैं। ब्रांच मैनेजर को अपने अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में पैसा गया है वो अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन की तारीख और समय तथा रकम की जानकारी देनी होगी। इसके बाद जिस बैंक में पैसा ट्रान्सफर हुआ है वहां संपर्क करना होगा।
शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक अपने ग्राहक से आपका पैसा वापस करने की अनुमति मांगेगा। ग्राहक के अनुमति देने के बाद ही आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। अगर ग्राहक ऐसा करने से मना कर देता है तो क़ानून का सहारा भी लिया जा सकता है। शिकायत मिलने के बाद बैंक ग्राहक के खिलाफ मामला शिकायत दर्ज करा सकता है और रिज़र्व बैंक के अनुसार, गलती से किसी अकाउंट में पैसा ट्रान्सफर होने पर बैंक को जल्द ही सख्त निर्देश लेने का आदेश है।