Driving Licence को ऑनलाइन कैसे करें रिन्यू? यहाँ देखें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे रिन्यू करें
ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है
ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल या तब तक वैलिड रहता है जब तक धारक 50 साल का न हो जाए
ड्राइविंग लाइसेंस उन सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है जो भारत में आपके इंश्योरेन्स पेपर्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के अलावा ड्राइविंग के लिए आवश्यक होते हैं। भारत का हर वह नागरिक जो एक वाहन खरीदता है और चलाता है, उसे एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल या तब तक वैलिड रहता है जब तक धारक 50 साल का न हो जाए। उसके बाद आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। यहाँ हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना DL ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जो आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए लाइसेंस से संबंधित 18 संपर्क रहित सेवाएँ उपलब्ध कराती है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल भी शामिल है। इस कदम के साथ, आप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में जाए बिना ही आसानी से अपना DL रिन्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन परिवहन लाइसेंस रिन्यूअल अब बेहद आसान हो गया है।
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ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है?
1. ड्राइविंग लाइसेंस
2. ऐप्लिकेशन फॉर्म नंबर 2
3. फॉर्म नंबर 1 (जो गैर-परिवहन वाहनों के लिए फिजिकल फिटनेस के रूप में एक स्व-घोषणा है) या फॉर्म नंबर 1A (परिवहन वाहनों के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक होता है)
4. उपयोगकर्ता शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क
परिवहन सेवा साइट बताती है कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल ऐप्लिकेशन DL की समाप्ति की तारीख से एक महीने पहले तक स्वीकार किया जाएगा। अलग लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद ऐप्लिकेशन में पांच साल से भी अधिक की देरी हो जाती है, तो ऐप्लिकेन्ट को नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी फॉरमैलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। अगर रिन्यूअल ऐप्लिकेशन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिन पहले दिया जाता है, तो लाइसेंस रिन्यूअल को इसकी समाप्ति की तारीख से ध्यान में रखा जाएगा।
अगर रिन्यूअल ऐप्लिकेशन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिन बाद दिया जाता है, तो लाइसेंस रिन्यूअल ऐप्लिकेशन प्राप्त होने की तारीख के अनुसार होगा। ऐप्लिकेन्ट को ऐप्लिकेशन के साथ Rs 30 के छोटे शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
परिवहन सेवा वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?
परिवहन सेवा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट है। DL रिन्यूअल के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए 'Parivahan Sewa' पर जाएँ।
2. अब ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें।
3. इसके बाद ड्रॉप-डाउन मेन्यू में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करें।
4. अगले पेज पर आपको अपना राज्य चुनना होगा, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आप रिन्यूअल के सभी विकल्पों को देख सकेंगे।
5. 'अप्लाई फॉर DL रिन्यूअल' विकल्प को चुनें।
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'परिवहन सेवा' वेबसाइट पर अकाउंट कैसे बनाएँ?
जैसे ही आप परिवहन सेवा वेबसाइट को खोलेंगे, आपसे एक अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा। वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले आधिकारिक परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाएँ और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं को खोलने के लिए ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
2. अब वेबसाइट के टॉप राइट कॉर्नर पर लॉग-इन बटन पर क्लिक करें।
3. आपसे एक यूजरनेम बनाने के लिए और कैप्चा के साथ एक पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाएगा।
4. जब आप अपनी आवश्यक डिटेल्स एंटर कर देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा।
5. अब आप DL रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
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ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू कैसे करें?
ड्राइविंग लाइसेंस को इसकी समाप्ति के बाद भी रिन्यू किया जा सकता है, हालांकि धारक को इसके बाद भी एक साल तक का लंबा समय दिया जाएगा, इसके बाद लाइसेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा। यानी पहले आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद ही परमानेंट लाइसेंस जारी किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले आधिकारिक परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाएँ।
2. अब, होमपेज पर आपको ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करना होगा और फिर ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं को चुनना होगा।
3. फिर आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे जहां आपको अपने राज्य का नाम चुनना होगा।
4. एक नया पेज खुलेगा जो आपके राज्य के सिलेक्शन पर आधारित होगा।
5. अब यहाँ दिखाई गई लिस्ट में से आपको 'अप्लाई फॉर DL रिन्यूअल' विकल्प को सिलेक्ट करना होगा।
6. इसके बाद, आपके सामने एक पेज आएगा जो ऐप्लिकेशन जमा करने के निर्देशों को दिखाता है।
7. फिर आपको ऐप्लिकेन्ट या रिक्वेस्ट डिटेल्स भरनी होंगी।
8. आपको अपना नाम, पता, जन्मतिथि, वर्तमान लाइसेंस नंबर आदि भरना होगा।
9. पोर्टल पर आपसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा।
10. फिर आपको एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। यह स्टेप केवल कुछ ही राज्यों में आवश्यक है।
11. इसके बाद, आपको Rs 200 की फीस का भुगतान करना होगा और अपना पेमेंट स्टेटस वेरिफाई करना होगा। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पेमेंट के माध्यम से फीस का भुगतान कर सकते हैं।
12. फिर भविष्य की जरूरतों के लिए रसीद को डाउनलोड करके उसे प्रिंट करवा लें।
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ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफलाइन रिन्यू कैसे करें?
आपके पास अपने ड्राइविंग लाइसेंस को लोकल RTO ऑफिस जाकर ऑफलाइन रिन्यू करने का भी विकल्प है।
1. अपने नजदीकी लोकल RTO ऑफिस जाएँ और फॉर्म 9 जमा करें।
2. अगर आप किसी और राज्य से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर रहे हैं, तो आपको NOC लेटर समेत सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे।
3. फिर आपको अपने फोटोग्राफ के साथ अपने वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स को अटैच करना होगा।
4. अब INR 200 की मामूली ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस का भुगतान करें और अगर आपकी मेडिकल कंडीशन में कोई भी बदलाव आता है तो टेस्ट स्लॉट बुक करें।
5. इसके बाद, अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल को टेस्ट कर लें।
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Faiza Parveen
फाईज़ा परवीन डिजिट हिंदी में एक कॉन्टेन्ट राइटर हैं। वह 2023 से डिजिट में काम कर रही हैं और इससे पहले वह 6 महीने डिजिट में फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रही हैं, और उनके पसंदीदा तकनीकी विषयों में स्मार्टफोन, टेलिकॉम और मोबाइल ऐप शामिल हैं। उन्हें हमारे हिंदी पाठकों को वेब पर किसी डिवाइस या सेवा का उपयोग करने का तरीका सीखने में मदद करने के लिए लेख लिखने में आनंद आता है। सोशल मीडिया की दीवानी फाईज़ा को अक्सर अपने छोटे वीडियो की लत के कारण स्क्रॉलिंग करते हुए देखा जाता है। वह थ्रिलर फ्लिक्स देखना भी काफी पसंद करती हैं। View Full Profile