पैन कार्ड से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ी
अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो परेशान ना हों क्योंकि सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. सरकार ने आखिरी तारीख 31 अगस्त से बदलकर 31 दिसंबर कर दी है. गौरतलब है कि इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के बाद आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. लेकिन अब भी काफी लोगों ने अपने पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं किया है, जिसके मद्देनजर सरकार ने आखिरी तारीख बढ़ा दी है. अब आपके पास पैन कार्ड से आधार को लिंक करने का काफी समय है पर अच्छा होगा कि आप आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द ये काम करें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो. Flipkart और Amzaon पर आज चल रही है बेहतरीन डील्स
यूआईडीएआई (UIDAI ) के सीईओ अजय भूषण पांडे के मुताबिक, सरकारी सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य लाभों का फायदा उठाने के लिए आधार की जरूरत होगी. यहां तक कि नया बैंक खाता खोलने, मोबाइल नंबर लेने से लेकर गैस सब्सिडी लेने तक के लिए आधार जरूरी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने गोपनीयता के फैसले मे आधार अधिनियम के बारे में कुछ नहीं कहा है. था. इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के बाद पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है.
अगर आप सोच रहे हैं कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको भागदौड़ करने की जरुरत है तो परेशान ना हों क्योंकि ऐसा कुछ करने की जरुरत नहीं है. आप घर बैठे पैन कार्ड से आधार को आसानी से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे पैन कार्ड से आधार नंबर को ऑनलाइन लिंक करें.
पैन कार्ड से आधार लिंक करने के लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइटwww.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां दिए गए ऑप्शन Link Aadhaar पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा. नए विंडो में आपको पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी. साथ ही आधार कार्ड पर लिखा नाम भरना होगा. इसके अलावा जो भी जरुरी डिटेल मांगी जाएं वो भरें. हां अगर आपके आधार और पैन कार्ड में डिटेल्स अलग-अलग हैं तो पहले आपको किसी एक का डिटेल चेंज करवाना होगा और अगर दोनों में डिटेल्स एक जैसे हैं तो आसानी से दोनों लिंक हो जाएंगे. सभी डिटेल्स भरने के बाद आप Captcha कोड डालें और इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करें. UIDAI से सत्यापन के बाद आपके लिंक की पुष्टि कर दी जाएगी.
अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या उनलोगों को भी पैन कार्ड से आधार लिंक करने की जरुरत है, जो टैक्स लिमिट से नीचे हैं. तो इसका जवाब हां है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं लेकिन आपके पास आधार और पैन कार्ड है, तो भी इसे लिंक करना जरुरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक तय तारीख के बाद आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा. मतलब सरकार इसे रिजेक्ट कर देगी और ये मान्य नहीं होगा.
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