दरअसल नियम के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक ही पैन होना चाहिए.
वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने जानकारी दी है की , लगभग 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर निष्क्रिय कर दिए गए हैं.
पैन कार्ड बंद करने की वजह
दरअसल नियम के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक ही पैन होना चाहिए. लगभग 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद करने के पीछे यही वजह है. इसके साथ ही बता दें कि,आधार को पैन से लिंक कराने को लेकर भी कहा जा रहा है कि यदि समय रहते यह काम नहीं किया गया तो भी कार्ड बंद हो सकता है.
आप ऐसे जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं
अगर आपको लगता है कि , कहीं आपका पैन कार्ड भी तो बंद नहीं कर दिया गया है, तो आप इन स्टेप्स के जरिये जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड चल रहा है या बंद हो गया है.
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा. साइट पर 'Know Your Pan ' विकल्प पर क्लिक करें. यहां क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, जहां एक फॉर्म दिया जाएगा.
अब आप फॉर्म में मिडल नेम, सरनेम और फर्स्ट नेम भरें. यह पैन कार्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार ही होना चाहिए. पैन कार्ड में दी गई जन्म तारीख ही दर्ज करें. इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें.
अब आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड मिलेगा. कोड को नई विंडो में दिए गए विकल्प पर दर्ज करें और फिर वेलिडेट पर क्लिक करें.