31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो देना होगा 10 हजार जुर्माना! पैन कार्ड हो जाएगा बैन, देखें कारण

Updated on 14-Feb-2023
HIGHLIGHTS

पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च

इस तारीख तक नहीं कराया लिंक तो बैन हो जाएगा पैन कार्ड

बिना लिंक के इस्तेमाल किया पैन कार्ड तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

आज के समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही इतने जरूरी बन चुके हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना कोई भी सरकारी या आधिकारिक काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए हम आपके लिए एक बहुत खास और जरूरी खबर लेकर आए हैं। खबर यह है कि पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है यानि बहुत जल्द इनकी लिंकिंग बंद होने वाली है। अगर अभी तक आपने यह जरूरी काम नहीं कराया है, तो जल्दी इस काम को पूरा कर लें वरना यह आपको काफी भारी पड़ सकता है क्योंकि आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। यहां तक कि आपको 10 हजार तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। 

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पैन बंद होने पर नहीं कर पाएंगे ये काम

आयकर विभाग लगातार अपने पैन और आधार यूजर्स को मेसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहा है कि वे इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द लिंक करा लें। इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं कराया है तो आखिरी तारीख का इंतेजार न करें क्योंकि अगर आपका पैन बंद हो गया तो आपको कोई भी फाइनेंशियल काम करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

बंद पैन का इस्तेमाल करने पर 10 हजार का जुर्माना

अगर समय से आधार और पैन लिंक न कराने के कारण आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाता है तो आप इसे किसी भी आधिकारिक काम जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बैंक संबंधी किसी काम को करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो डीएक्टिवेटेड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने के जुर्म में आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

1000 रुपये का जुर्माना देकर अभी कर सकते हैं लिंक

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन को आधार से देरी से लिंक कराने के लिए 30 जून से 500 रुपये का जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है यानि अब आप 31 मार्च तक 1000 रुपये अधिक खर्च करके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक-दूसरे से लिंक कराना बहुत ही जरूरी है। 

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इनके लिए पैन-आधार लिंक कराना नहीं है अनिवार्य

इतना ही नहीं, अगर आप आखिरी तारीख तक भी पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो बाद में नया पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकेंगे क्योंकि इस पर बैन लग जाएगा। साथ ही इनकम टैक्स विभाग इस पर कार्रवाई भी कर सकता है। बता दें कि असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए और 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए ये लिंकिंग का कार्य कराना अनिवार्य नहीं है।

पैन-आधार लिंक करने के लिए सबसे आसान स्टेप्स:

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  • क्विक लिंक्स सेक्शन पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • नई विंडो खुलने के बाद यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करें।
  • ‘I validate my Aadhaar details’ के ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP एंटर करें और ‘Validate’ पर टैप कर दें।
  • जुर्माना भर दें और फिर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

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ऐसे भर सकते हैं जुर्माना

पैन-आधार को लिंक करने के लिए जो 1000 जुर्माना तय किया गया है, इसे भरने के लिए आप https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाएं। अब, पैन-आधार लिंक की रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करें और इसके बाद ‘टेक्स ऐप्लीकेबल‘ को सिलेक्ट करें। माइनर हेड और मेजर हेड के तहत जुर्माने का भुगतान सिंगल चालान में करना होगा। अब, आप जिस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं उसे चुन लें और अपना पैन नंबर एंटर करें। असेसमेंट ईयर चुनने के बाद अपना एड्रेस डालें। आखिर में कैप्चा कोड एंटर करके प्रोसीड पर टैप कर दें और आपका काम पूरा हो जाएगा।

Faiza Parveen

फाईज़ा परवीन डिजिट हिंदी में एक कॉन्टेन्ट राइटर हैं। वह 2023 से डिजिट में काम कर रही हैं और इससे पहले वह 6 महीने डिजिट में फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रही हैं, और उनके पसंदीदा तकनीकी विषयों में स्मार्टफोन, टेलिकॉम और मोबाइल ऐप शामिल हैं। उन्हें हमारे हिंदी पाठकों को वेब पर किसी डिवाइस या सेवा का उपयोग करने का तरीका सीखने में मदद करने के लिए लेख लिखने में आनंद आता है। सोशल मीडिया की दीवानी फाईज़ा को अक्सर अपने छोटे वीडियो की लत के कारण स्क्रॉलिंग करते हुए देखा जाता है। वह थ्रिलर फ्लिक्स देखना भी काफी पसंद करती हैं।

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