आज के समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही इतने जरूरी बन चुके हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना कोई भी सरकारी या आधिकारिक काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए हम आपके लिए एक बहुत खास और जरूरी खबर लेकर आए हैं। खबर यह है कि पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है यानि बहुत जल्द इनकी लिंकिंग बंद होने वाली है। अगर अभी तक आपने यह जरूरी काम नहीं कराया है, तो जल्दी इस काम को पूरा कर लें वरना यह आपको काफी भारी पड़ सकता है क्योंकि आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। यहां तक कि आपको 10 हजार तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
यह भी पढ़ें: लॉन्च के कुछ दिन बाद ही सस्ता हुआ Oppo का ये फोन, देखें किस कीमत में मिल रहा
आयकर विभाग लगातार अपने पैन और आधार यूजर्स को मेसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहा है कि वे इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द लिंक करा लें। इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं कराया है तो आखिरी तारीख का इंतेजार न करें क्योंकि अगर आपका पैन बंद हो गया तो आपको कोई भी फाइनेंशियल काम करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अगर समय से आधार और पैन लिंक न कराने के कारण आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाता है तो आप इसे किसी भी आधिकारिक काम जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बैंक संबंधी किसी काम को करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो डीएक्टिवेटेड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने के जुर्म में आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन को आधार से देरी से लिंक कराने के लिए 30 जून से 500 रुपये का जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है यानि अब आप 31 मार्च तक 1000 रुपये अधिक खर्च करके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक-दूसरे से लिंक कराना बहुत ही जरूरी है।
यह भी पढ़ें: Jio यूजर्स के लिए सबसे खास हैं ये प्लांस, फ्री OTT और मिलेंगे ढेरों लाभ
इतना ही नहीं, अगर आप आखिरी तारीख तक भी पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो बाद में नया पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकेंगे क्योंकि इस पर बैन लग जाएगा। साथ ही इनकम टैक्स विभाग इस पर कार्रवाई भी कर सकता है। बता दें कि असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए और 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए ये लिंकिंग का कार्य कराना अनिवार्य नहीं है।
यह भी पढ़ें: पहली सेल में ताबड़तोड़ डिस्काउंट पर उपलब्ध हुआ POCO X5 Pro, 2000 रुपये का सीधा ऑफ
पैन-आधार को लिंक करने के लिए जो 1000 जुर्माना तय किया गया है, इसे भरने के लिए आप https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाएं। अब, पैन-आधार लिंक की रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करें और इसके बाद ‘टेक्स ऐप्लीकेबल‘ को सिलेक्ट करें। माइनर हेड और मेजर हेड के तहत जुर्माने का भुगतान सिंगल चालान में करना होगा। अब, आप जिस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं उसे चुन लें और अपना पैन नंबर एंटर करें। असेसमेंट ईयर चुनने के बाद अपना एड्रेस डालें। आखिर में कैप्चा कोड एंटर करके प्रोसीड पर टैप कर दें और आपका काम पूरा हो जाएगा।