परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से लिंक करवाने की डेडलाइन नजदीक आती जा रही है। यह डेडलाइन 30 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई थी। अगर आप इन दोनों को लिंक नहीं करवाते हैं तो अपना PAN कार्ड इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा जिसके बाद आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
जिन लोगों ने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है और उन्हें अब तक आधार नंबर प्राप्त नहीं हुआ है वे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ाइल करते समय आधार ऐप्लिकेशन फॉर्म से एनरोलमेंट आईडी मेंशन कर सकते हैं।
अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड PAN से लिंक नहीं किया है तो नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से आप ऑनलाइन इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
1. टैक्स भरने वाले यूजर्स को PAN से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए पहले इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
2. इनकम टैक्स विभाग के e-Filing पोर्टल पर लॉग-इन आईडी, पासवर्ड और जन्म की तारीख डालकर लॉग इन करें।
3. इन डिटेल्स को भरने के बाद आपको एक कोड डालना होगा।
4. साइट पर लॉग इन करने पर एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी जिस पर आपको PAN कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा।
5. अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप प्रोफ़ाइल सेटिंग में जाकर “लिंक आधार” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
6. इसके बाद नए पेज पर नाम, जन्म तिथि और जेंडर जैसी कुछ डिटेल्स एंटर करनी होंगी। यह आपके द्वारा e-Filing पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान ही पहले से मेंशन होगा।
7. स्क्रीन पर दी गई अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को वेरिफाई करें।
8. डिटेल्स मिलाने के बाद अपना आधार नंबर एंटर करें और “link now” बटन पर क्लिक करें।
9. इसके बाद आपको मेसेज मिल जाएगा कि आपका आधार कार्ड सफलतापूर्वक PAN कार्ड से लिंक हो गया है।
पिछले साल इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक PAN को आधार से लिंक न करने पर Rs 1,000 तक का जुर्माना भरना होगा, लेकिन कुछ PAN कार्ड ITR फ़ाइल करने, रीफंड प्राप्त करने और अन्य I-T प्रक्रियाओं के लिए मार्च 2023 तक फंक्शनल रहेंगे।