यदि आप वोट डालने के लिए तैयार हैं तो यह जानना आवश्यक है कि, आपको अपनी वोटर ID, आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना अनिवार्य है, ऐसा भी कह सकते है कि आपको अपने आधार कार्ड के साथ अपने वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर लेना चाहिए। अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर कैसे इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से लिंक किया जा सकता है। आज हम यहाँ इन्ही दोनों सवालों का जवाब देखेंगे। इसी के साथ वोटर ID और आधार को लिंक करने के खिलाफ चल रही बहस के बारे में भी बात करेंगे। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं।
इस साल 1 अगस्त को भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा पूरे देश के निवासियों से Voter ID और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आग्रह किया गया था। यह इलेक्शन लॉ (संशोधन) ऐक्ट, 2021 को फॉलो करता है। EC और भारतीय सरकार के बीच इस लिंकेज को लेकर निर्वाचकों की पहचान की पुष्टि करने से संबंधित बहस चल रही है, ताकि निर्वाचकों की एंट्रीज़ को वेलीडेट किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक इंसान एक से अधिक वोट न करे।
हालांकि आधार कार्ड और वोटर ID के लिंकेज से संबंधित कुछ बहस चल रही है और संसद में बिल का पूरी तरह से विरोध किया गया था। अपोज़िशन का यह कहना है कि इससे “secrecy of votes” का उल्लंघन होगा, जिससे कई लोग वोट देने से पीछे रह जाएंगे। यदि किसी के पास आधार नही है या वह इसे EC के साथ शेयर नहीं करना चाहता तो वह भी अपने वोट करने के मौलिक अधिकार को गंवा देगा।
आधार कार्ड को वोटर ID के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है। यूनिअन लॉ मिनिस्टर "Kiren Rijiju" ने यह बताया है कि निर्वाचक अपनी इच्छा के अनुसार यह कर सकते हैं। तो इसीलिए यदि आप अपने आधार को वोटर ID से लिंक नहीं करते हैं तब भी इलेक्टोरल लिस्ट में से आपका नाम रिमूव नहीं किया जाएगा।
यदि आप अपना आधार वोटर ID से लिंक करना चाहते हैं तो, यह करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस नीचे दिया गया है: