शुक्रवार को सरकार ने आधार (Aadhaar) को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक करने की तारीख को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। एक ट्वीट में इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि Covid-19 महामारी को देखते हुए तारीख को 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। यह भी पढ़ें: अगर चाहिए धाकड़ कैमरा वाले फोन कम कीमत में तो देखें ये पूरी लिस्ट
सरकार पहले भी कई बार डैडलाइन बढ़ा चुकी है। इस साल की शुरुआत में (IT) डिपार्टमेंट ने PAN-Aadhaar (पैन-आधार) को लिंक करने की तारीख को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। यह भी पढ़ें: कैसे चेक करें आपके Aadhaar Card के साथ रजिस्टर्ड हैं कितने Mobile Sim
https://twitter.com/IncomeTaxIndia/status/1438912563870195713?ref_src=twsrc%5Etfw
यदि आप आधार कार्ड पैन लिंक शुरू नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड 31 March 2022 की समय सीमा के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। आप वित्तीय लेनदेन करने के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जहां पैन नंबर अनिवार्य है। हालांकि, एक बार जब आप पैन को आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं तो यह फिर से चालू हो जाएगा। पैन (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को दी गई समय सीमा तक लिंक नहीं करने पर सरकार 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाएगी। यह भी पढ़ें: BSNL, AirtelXstream को भी पछाड़ देता है Reliance Jio का ये प्लान, देखें कीमत और बेनेफिट्स
आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक 12 अंकों की पहचान संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई/UIDAI) द्वारा जारी किया गया है। यह भारतीय नागरिकों के लिए पहचान के प्रमाण और निवास के प्रमाण के रूप में काम करता है। पैन या स्थायी पहचान संख्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की देखरेख में भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी एक दस-अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है और पहचान प्रमाण के रूप में भी काम करता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आयकर अधिनियम की धारा 139 एए (2) के तहत 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आयकर अधिकारियों को अपना आधार नंबर देना होगा। यह भी पढ़ें: घर बैठे चुटकियों में लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें, ये रहा सबसे आसान ऑनलाइन प्रोसेस
अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसके लिए सरकार ने कई तरीके उपलब्ध कराए हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 31 march 2022 है। इस लेख में, आप आधार को पैन कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें, इसके चरण देख सकते हैं।
यदि आप अपने पैन नंबर और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आईटी विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करने में असमर्थ हैं, तो आप एक एसएमएस भेजकर भी ऐसा कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन और आधार कार्ड को भी लिंक करने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान किया है।
आप एसएमएस भेजकर अपना पैन नंबर और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। एसएमएस के माध्यम से अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
आपको UIDPAN<12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन> प्रारूप में एक संदेश टाइप करना होगा। यह भी पढ़ें: Best Smartphone Display! हर रोज़ यूज़ करने वाले अपने फोन की डिस्प्ले की इस खूबी को नहीं जानते होंगे आप
एसएमएस को 567678 या 56161 पर भेजें।
भारत सरकार ने आधार को पैन से मैन्युअल रूप से जोड़ने का विकल्प भी दिया है। इसके लिए आपको पैन सर्विस प्रोवाइडर एनएसडीएल के पास जाना होगा और जरूरी फॉर्म भरना होगा। अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सभी प्रासंगिक दस्तावेज और प्रमाण जमा करने होंगे।
पैन और आधार कार्ड लिंकिंग तभी सफल होती है जब दोनों दस्तावेजों में आपके सभी विवरण समान हों। यदि आपके नाम में वर्तनी की गलतियाँ हैं, तो आपका पैन कार्ड नंबर आधार से लिंक नहीं होगा। परिवर्तन करने के लिए आपको पास के आधार नामांकन केंद्र या एनएसडीएल पैन के पोर्टल के माध्यम से जाना होगा। अपने विवरण में किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
उपयोगकर्ता एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर अपने पैन विवरण को सही कर सकता है
एनएसडीएल लिंक उस पृष्ठ पर रीडायरेक्ट करेगा जहां आप अपने नाम या अन्य विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भी पढ़ें: iPhone 13 Mini भारत मेँ अमेरिका से हजारों रूपये महंगा, जानें 13 अलग-अलग देशों मेँ नए iPhone की कीमत
अपना पैन विवरण अपडेट करने के लिए अपने पहचान प्रमाण के हस्ताक्षरित डिजिटल दस्तावेज जमा करें।
एक बार जब आपके पैन में आपका विवरण सही हो जाता है, तो एनएसडीएल द्वारा मेल पर उनकी पुष्टि की जाएगी और फिर आप अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
सबसे पहले, आपको अपने पैन-आधार लिंक की स्थिति की जांच करनी होगी। आपका पैन आपके आधार कार्ड से जुड़ा है या नहीं, यह जांचने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
ई-फाइलिंग आयकर विभाग के पेज यानी https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जाएं।
इसके बाद, अपना पैन नंबर दर्ज करें।
फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें।
अब, 'लिंक आधार स्थिति देखें' बटन पर जाएं।
आपकी आधार पैन लिंक स्टेटस स्क्रीन पर होगा।
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