सरकार ने गुरुवार को आधार (Aadhaar) नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। नए नियमों के तहत, केंद्र सरकार ने लोगों को नामांकन की तारीख से हर 10 साल में कम से कम एक बार अपने दस्तावेजों और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी को अपडेट करने का सुझाव दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा करना क्यूँ जरूरी लग रहा है, तो आपको जानकारी के लिए बता देते है कि यह प्रक्रिया सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी (CIDR) में सूचना की सटीकता सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, "आधार धारक (Aadhaar Card Holder), आधार (Aadhaar Card) के लिए नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर, आधार (Aadhaar Card) में अपने सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार, पहचान का प्रमाण जमा करके अपडेट कर सकते हैं। ताकि सीआईडीआर (CIDR) में उनकी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित हो सके।"
जबकि दस्तावेजों को अपडेट करने की प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है, लोगों को अपने आधार सपोर्ट करने वाले दस्तावेजों को अपडेट करने की सलाह दी जाती है।
यूआईडीएआई (UIDAI) आधार (Aadhaar Card) के लिए पीओआई (POI) यानि (पहचान के प्रमाण आदि) दस्तावेजों को स्वीकार करता है जिसमें एक व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होते हैं। प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकने वाले पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत कुछ शामिल हैं।
दस्तावेज़ों को अपडेट करने के लिए, UDAI ने पहले ही एक विशिष्ट सुविधा, myAadhaar पोर्टल पर 'अपडेट दस्तावेज़' और myAadhaar ऐप को ऐड किया है। हालांकि इसके अलावा इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं। नई सुविधा आधार कार्ड धारकों को पीओआई और पीओए (नाम और पता से जुड़े) दस्तावेजों को अपडेट करके विवरण अपडेट करने की अनुमति देगी।
जबकि आप इन डिटेल्स (नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल) के साथ-साथ बायोमेट्रिक्स (फिंगर प्रिंट, आईरिस) सहित आधार पर अन्य विवरणों के अपडेट के लिए Self Service Update Portal (SSUP) में अपना पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा आप नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं।